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लड्डन के जमानत मामले में कोर्ट ने नहीं दिया आदेश

सीवान : पत्रकार राजदेव रंजन हत्याकांड के मामले में आरोपित अजहरूद्दीन बेग उर्फ लड्डन मियां की जमानत याचिका पर सुनवाई के बाद कोर्ट ने आदेश देने से मंगलवार को इनकार कर दिया. सुनवाई के बाद तृतीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश मनोज कुमार की अदालत ने सीजेएम कोर्ट से घटना से संबंधित अभिलेख की मांग […]

सीवान : पत्रकार राजदेव रंजन हत्याकांड के मामले में आरोपित अजहरूद्दीन बेग उर्फ लड्डन मियां की जमानत याचिका पर सुनवाई के बाद कोर्ट ने आदेश देने से मंगलवार को इनकार कर दिया. सुनवाई के बाद तृतीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश मनोज कुमार की अदालत ने सीजेएम कोर्ट से घटना से संबंधित अभिलेख की मांग कर दिया.

अगली सुनवाई अब सात जुलाई को कोर्ट ने निर्धारित किया है. इससे पूर्व सोमवार को भी तृतीय अपर जिला व सत्र न्यायाधीश की अदालत ने अजहरूदीन बेग उर्फ लड्डन मियां की जमानत याचिका पर सुनवाई की थी. कोर्ट ने दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद आदेश सुरक्षित रख लिया था. लड्डन मियां पत्रकार राजदेव रंजन हत्याकांड में प्रयुक्त रिवाॅल्वर उपलब्ध कराने का आरोपित है. उसके खिलाफ नगर थाने में आर्म्स एक्ट में मुकदमा दर्ज है. लड्डन हत्याकांड के मामले में सीबीआइ की देखरेख में मुजफ्फरपुर केंद्रीय कारा में बंद है.

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