19.1 C
Ranchi

BREAKING NEWS

Advertisement

नप घोटाले में दो आरोपित पूर्व पार्षदों को जमानत

सीवान : सीवान नगर पर्षद में हुए 3.86 लाख गबन मामले में फरार चल रहे दो आरोपितों को राहत मिली, जब मुजफ्फरपुर के निगरानी कोर्ट ने उनको नियमित जमानत दे दी. पहली बार निगरानी कोर्ट ने किसी आरोपित की नियमित जमानत याचिका स्वीकार की है. पूर्व नगर पार्षद किरण देवी व सुनीता देवी को इस […]

सीवान : सीवान नगर पर्षद में हुए 3.86 लाख गबन मामले में फरार चल रहे दो आरोपितों को राहत मिली, जब मुजफ्फरपुर के निगरानी कोर्ट ने उनको नियमित जमानत दे दी. पहली बार निगरानी कोर्ट ने किसी आरोपित की नियमित जमानत याचिका स्वीकार की है. पूर्व नगर पार्षद किरण देवी व सुनीता देवी को इस मामले में नियमित जमानत मिली है. इससे गबन मामले में फंसे अन्य नगर पार्षदों व आरोपितों को नियमित जमानत का रास्ता भी साफ हो गया है.

सीवान नगर पर्षद में एलइडी लाइट और डिसप्ले बोर्ड की खरीदारी घोटाला मामले में पूर्व सभापति अनुराधा गुप्ता, तत्कालीन सभापति बबलू चौहान, तत्कालीन उप सभापति कर्णजीत सिंह व तत्कालीन नगर कार्यपालक पदाधिकारी राजीव रंजन प्रकाश समेत कुल 14 लोगों पर निगरानी जांच के बाद मामला दर्ज किया गया था. निगरानी कोर्ट मुजफ्फरपुर द्वारा अग्रिम जमानत की दर्ज सभी याचिकाओं को निरस्त कर दिया गया था. इसके बाद आरोपितों ने पटना हाइ कोर्ट से राहत पायी थी,

लेकिन इस मामले में दायर पहली नियमित जमानत याचिका को निगरानी कोर्ट ने स्वीकार किया है. वार्ड 21 की पूर्व वार्ड पार्षद किरण देवी और वार्ड 22 की पूर्व नगर पार्षद सुनीता देवी को निगरानी कोर्ट मुजफ्फरपुर के जज सह एडीजे छह राकेश कुमार सिंह की अदालत ने 10-10 हजार के निजी मुचलकों पर नियमित जमानत दी है. निगरानी डीएसपी मुन्ना प्रसाद ने बताया कि दोनों को कोर्ट ने जमानत दे दी है. निगरानी ने उनकी जमानत याचिका का अपनी तरफ से कोर्ट में विरोध किया था.

Prabhat Khabar App :

देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए

Advertisement

अन्य खबरें

ऐप पर पढें