चिल्हमरवा दोहरे हत्याकांड में नहीं हुआ आरोप गठन

सीवान : तृतीय अपर जिला व सत्र न्यायाधीश मनोज कुमार की अदालत में चिल्हमरवा दोहरे हत्याकांड के मामले में आरोप गठन की प्रक्रिया पूरी नहीं हो सकी. इस मामले के एक आरोपित विश्राम मांझी ने आरोप मुक्त होने का आवेदन न्यायालय के समक्ष दिया है. इसी आवेदन पर शनिवार को सुनवाई की गयी. इसका फैसला […]

By Prabhat Khabar Digital Desk | August 7, 2017 9:36 AM
सीवान : तृतीय अपर जिला व सत्र न्यायाधीश मनोज कुमार की अदालत में चिल्हमरवा दोहरे हत्याकांड के मामले में आरोप गठन की प्रक्रिया पूरी नहीं हो सकी. इस मामले के एक आरोपित विश्राम मांझी ने आरोप मुक्त होने का आवेदन न्यायालय के समक्ष दिया है. इसी आवेदन पर शनिवार को सुनवाई की गयी.
इसका फैसला मंगलवार को कोर्ट द्वारा सुनाया जायेगा. बताते चलें कि बेलौरी पंचायत के मुखिया अमर सिंह के शिक्षक पुत्र राजनारायण सिंह, मुकेश सिंह की माले नेताओं तथा कार्यकर्ताओं ने गोली मारकर हत्या कर दी थी. इस हत्याकांड के मामले में दरौली के माले विधायक सत्यदेव राम, इनौस के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमरजीत कुशवाहा समेत दस लोग आरोपित हैं
इस मामले में दरौली से माले विधायक सत्यदेव राम को उच्च न्यायालय द्वारा जमानत मिल गयी है. अमरजीत कुशवाहा की भी जमानत उच्च न्यायालय में लंबित है. आरोप गठन की प्रक्रिया बाधित करने के लिए विश्राम मांझी के अधिवक्ता द्वारा अारोप मुक्त करने का एक आवेदन दिया गया है. इसी आवेदन पर एडीजे तीन ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद आदेश सुरक्षित रख लिया है, जिसका फैसला आठ अगस्त को सुनाया जायेगा.

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