राजीव रोशन हत्याकांड के आईओ को शो-कॉज नोटिस

शहाबुद्दीन से जुड़े 30 मामलों में हुई सुनवाई सीवान : गुरुवार को मंडलकारा में गठित विशेष अदालत के विशेष न्यायाधीश सह प्रथम अपर जिला व सत्र न्यायाधीश विनोद शुक्ल की अदालन ने राजीव रोशन हत्याकांड के अनुसंधानकर्ता को शो-कॉज नोटिस जारी किया है. इस मामले में न्यायालय में चल रहे सत्रवाद संख्या 139/17 में गवाह […]

By Prabhat Khabar Digital Desk | September 8, 2017 5:54 AM

शहाबुद्दीन से जुड़े 30 मामलों में हुई सुनवाई

सीवान : गुरुवार को मंडलकारा में गठित विशेष अदालत के विशेष न्यायाधीश सह प्रथम अपर जिला व सत्र न्यायाधीश विनोद शुक्ल की अदालन ने राजीव रोशन हत्याकांड के अनुसंधानकर्ता को शो-कॉज नोटिस जारी किया है. इस मामले में न्यायालय में चल रहे सत्रवाद संख्या 139/17 में गवाह छोटेलाल पर गवाही के लिए कोर्ट द्वारा समन जारी किया गया था. इस पर नगर थाने की पुलिस ने समन को वापस करते हुए कहा है कि इस नाम का गवाह शहर में नहीं है. विशेष सहायक अभियोजक रघुवर सिंह ने कहा कि केस डायरी में अनुसंधानकर्ता द्वारा छोटेलाल का बयान अंकित किया गया है. अगर वह सही है,

तो इस नाम का व्यक्ति समन जाने पर गवाही के लिए पुलिस द्वारा क्यो नही प्रस्तुत किया जा रहा है. यह मामला शहाबुद्दीन के सह अभियुक्त चंदन चौधरी व एकलाख अहमद के खिलाफ चल रहा है. तिहाड़ जेल से पूर्व सांसद मो. शहाबुद्दीन की पेशी वीडियो काॅन्फ्रेंसिंग द्वारा करायी गयी. इस मामले में विश्वनाथ यादव पर गोलीमार कर जानलेवा हमला किया गया था. प्रथम सत्र में एसीजेएम तीन मनोज कुमार श्रीवास्तव की अदालत में 28 मामले में आंशिक सुनवाई हुई. विशेषकर भाजपा नेता शंभूप्रसाद गुप्ता पर जानलेवा हमला के मामले में घटना के अनुसंधानकर्ता पर साक्ष्य देने के लिये कोर्ट द्वारा जमानतीय अधिपत्र निर्गत करने का निर्देश दिया गया. अन्य मामलों में भी गवाहों पर गवाही देने के लिए समन करने का आदेश निर्गत किया गया.

Next Article

Exit mobile version