लड्डन की जमानत पर हुई आंशिक बहस

सीवान : सोमवार को एडीजे वन विनोद शुक्ल की अदालत में लड्डन की जमानत याचिका पर बहस हुई. अभियोजन की तरफ से एपीपी रवींद्रनाथ शर्मा व सूचक के अधिवक्ता नवीन श्रीवास्तव ने पूरक केस डायरी की मांग की. बचाव पक्ष की ओर से रिजवान अहमद अधिवक्ता उपस्थित रहे. बताते चलें कि नगर थाना कांड संख्या […]

By Prabhat Khabar Digital Desk | September 12, 2017 4:21 AM

सीवान : सोमवार को एडीजे वन विनोद शुक्ल की अदालत में लड्डन की जमानत याचिका पर बहस हुई. अभियोजन की तरफ से एपीपी रवींद्रनाथ शर्मा व सूचक के अधिवक्ता नवीन श्रीवास्तव ने पूरक केस डायरी की मांग की. बचाव पक्ष की ओर से रिजवान अहमद अधिवक्ता उपस्थित रहे. बताते चलें कि नगर थाना कांड संख्या 148/15 में नया किला नवलपुर निवासी सुभाष चौहान ने अपने बयान में कहा है

कि दो मई, 2015 को एसपी को आवेदन देकर घर जा रहा था कि कागजी मुहल्ला मोड़ पर एक साजिश के तहत दो बाइक सवारों ने गोली मार कर गंभीर रूप से जख्मी कर दिया था. इस मामले में लड्डन मियां, नूर आलम, गुड्डू मियां, शमशाद मियां, हसन मियां, रौशन इमाम आरोपित हैं. जख्मी सुभाष चौहान का इलाज पीएमसीएच में किया गया. इस मामले में अगली सुनवाई की तारीख 18 सितंबर तय की गयी.

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