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हत्या के मामले में एक दोषी करार

सीवान : एडीजे छह राज कुमार की अदालत में टांगी से मारकर हत्या करने के मामले में एक आरोपित को दोषी करार दिया है. सजा के बिंदु पर अागामी 18 सितंबर को सुनवाई की जायेगी. मुकदमे के दौरान एक आरोपित की मृत्यु हो गयी. बताते चलें कि गोरेयाकोठी थाने के भिठ्ठी गांव निवासी जलालुद्दीन मियां […]

सीवान : एडीजे छह राज कुमार की अदालत में टांगी से मारकर हत्या करने के मामले में एक आरोपित को दोषी करार दिया है. सजा के बिंदु पर अागामी 18 सितंबर को सुनवाई की जायेगी. मुकदमे के दौरान एक आरोपित की मृत्यु हो गयी. बताते चलें कि गोरेयाकोठी थाने के भिठ्ठी गांव निवासी जलालुद्दीन मियां को 26 मार्च, 2007 को जमीन विवाद को लेकर गांव के ही मैनुद्दीन व अलाउद्दीन ने टांगी से मारकर जख्मी कर दिया था. इलाज के दौरान उसकी मौत हो गयी थी.

यह मामला मृतक जलालुद्दीन की पत्नी जमीरा देवी के बयान पर गोरेयाकोठी थाना कांड संख्या 18/2007 दर्ज किया गया था. आरोप गठन के पूर्व ही एक आरोपित अलाउद्दीन मियां का देहांत हो गया. इस मामले में कोर्ट ने गवाहों के बयान व अभियोजन की तरफ से एपीपी अच्छेलाल यादव व बचाव पक्ष के अधिवक्ता शशि ओझा की दलीलें सुनने के बाद आरोपित मैनुद्दीन मियां को हत्या के मामले में दोषी पाया.

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