अनट्रेंड होने के कारण बर्खास्त शिक्षकों के घर लौटीं खुशियां
सीवान : अनुकंपा के आधार पर बहाल जिले के 23 शिक्षकों के घर हाईकोर्ट के आदेश के बाद एक बार फिर खुशियां लौट गयी हैं. हाईकोर्ट ने इन शिक्षकों की सेवा बहाल करते हुए वेतन भुगतान करने का भी आदेश दिया है. इन शिक्षकों को तत्कालीन जिला शिक्षा पदाधिकारी विश्वनाथ प्रसाद विश्वकर्मा ने अनट्रेंड करार […]
सीवान : अनुकंपा के आधार पर बहाल जिले के 23 शिक्षकों के घर हाईकोर्ट के आदेश के बाद एक बार फिर खुशियां लौट गयी हैं. हाईकोर्ट ने इन शिक्षकों की सेवा बहाल करते हुए वेतन भुगतान करने का भी आदेश दिया है. इन शिक्षकों को तत्कालीन जिला शिक्षा पदाधिकारी विश्वनाथ प्रसाद विश्वकर्मा ने अनट्रेंड करार देते हुए बर्खास्त करने का आदेश संबंधित नियोजन इकाइयों को दिया था. अनुकंपा के आधार पर इन शिक्षकों की नियुक्ति 31 मार्च, 2015 के बाद हुई थी.
अपनी बर्खास्तगी के बाद इन शिक्षकों ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था. कोर्ट में सुनवाई के दौरान बर्खास्त शिक्षकों की ओर से बहस कर रहे वकील ने दलील देते हुए कहा था कि चूंकि इनकी नियुक्ति अनुकंपा के आधार पर हुई है और इस प्रकार की बहाली परिवार के भरण-पोषण के लिए ही की जाती है. यह बहाली पहले से तय नहीं होती है. दलील सुनने के बाद हाईकोर्ट के न्यायाधीश अहसानुद्दीन अमानुल्लाह ने बर्खास्त शिक्षकों के पक्ष में फैसला सुनाते हुए उनकी सेवा बहाल करते हुए वेतन भुगतान का अदेश दिया. शिक्षकों की पैरवी पूर्व शिक्षा मंत्री व वरिष्ठ वकील पीके शाही कर रहे थे. हालांकि, इधर कोर्ट के आदेश की कॉपी जिला शिक्षा कार्यालय को अभी प्राप्त नहीं हुई है.