जालसाजी के मामले में एक माह से जेल में बंद हैं पूर्व मुखिया
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केस डायरी नहीं देने पर थानेदार को लगी फटकार
जालसाजी के मामले में एक माह से जेल में बंद हैं पूर्व मुखिया सीवान : प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश विनोद शुक्ल ने महाराजगंज थाने के दारोगा प्रमोद दास को शोकॉज नोटिस देने के बाद न्यायालय में केस डायरी दाखिल करने पर फटकार लगायी है. कोर्ट ने आदेश पर लापरवाही बरतने के मामले में […]
सीवान : प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश विनोद शुक्ल ने महाराजगंज थाने के दारोगा प्रमोद दास को शोकॉज नोटिस देने के बाद न्यायालय में केस डायरी दाखिल करने पर फटकार लगायी है. कोर्ट ने आदेश पर लापरवाही बरतने के मामले में दारोगा को शोकॉज करते हुए 16 अक्तूबर को ही वेतन रोकने का आदेश किया था. इस पर दारोगा ने केस डायरी के साथ न्यायालय में उपस्थित होकर कोर्ट से माफीनामा मांगा है. बताते चले कि महाराजगंज थाना के टेघड़ा पंचायत के पूर्व मुखिया राज्य वित्त आयोग से उपलब्ध राशि से कंप्यूटर, सोलर, बैटरी, कुर्सी, टेबुल की खरीदारी की थी.
लेकिन टेघड़ा पंचायत सचिव अनवर आलम, पूर्व पंचायत सचिव दीनदयाल सिंह से प्रभार लिया. प्रभार लेने के बाद उन्हें बताया गया कि पूर्व मुखिया व बंगरा गांव निवासी शंभूनाथ सुरोपम ने सरकारी सामान हड़प लिया है. प्रखंड विकास पदाधिकारी व पंचायत सचिव के बार-बार आग्रह व स्मारपत्र देने के बाद भी सामग्री नहीं लौटायी. सामग्री नही लौटाने के कारण सरकारी कार्य में बाधा उत्पन हो रही थी. पंचायत सचिव श्री आलम ने प्रखंड विकास पदाधिकारी महाराजगंज से आदेश प्राप्त कर प्राथमिकी दर्ज कराया.
इस मामले में पूर्व मुखिया शंभूनाथ सुरोपम को आरोपित किया है. पूर्व मुखिया का अग्रिम जमानत खारिज होने के बाद एसीजेएम पांच अंकुर गुप्ता के न्यायालय में 13 सितंबर को जमानत याचिका खारिज हुई. तब से ही पूर्व मुखिया जेल में बंद हैं. उनके अधिवक्ता द्वारा जिला जज के यहां जमानत याचिका दाखिल की है. यह सुनवाई प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश विनोद शुक्ल की अदालत में चल रही है.
कोर्ट द्वारा बार-बार इस कांड के अनुसंधानकर्ता प्रमोद दास से केस डायरी की मांग की गयी. लेकिन समय से केस डायरी उपलब्ध नहीं कराने पर कोर्ट ने शोकॉज नोटिस दिया था. इस पर प्रमोद दास ने सोमवार को स्वयं न्यायालय में उपस्थित होकर केस डायरी दाखिल की.
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