सीवान : एसीजेएम प्रथम डीके मिश्रा की कोर्ट में डिफॉल्ट से जुड़े मामले में शुक्रवार को सरेंडर करने के बाद एक अपराधी फरार हो गया. वह तीन वर्ष पूर्व हुसैनगंज थाने में हत्या के प्रयास के एक मामले में नामजद अभियुक्त था. वह अपने तीन और साथियों के साथ कोर्ट में सरेंडर करने पहुंचा था. जैसे ही इस मामले में एसीजऐम प्रथम कोई सजा सुनाते, वह फरार हो गया. इसे गंभीरता से लेते हुए उसके विरुद्ध अदालत ने कुर्की का आदेश पारित कर दिया.
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सजा सुनाने के दौरान कोर्ट से फरार हुआ अपराधी
सीवान : एसीजेएम प्रथम डीके मिश्रा की कोर्ट में डिफॉल्ट से जुड़े मामले में शुक्रवार को सरेंडर करने के बाद एक अपराधी फरार हो गया. वह तीन वर्ष पूर्व हुसैनगंज थाने में हत्या के प्रयास के एक मामले में नामजद अभियुक्त था. वह अपने तीन और साथियों के साथ कोर्ट में सरेंडर करने पहुंचा था. […]
बताया गया कि तीन वर्ष पूर्व हुसैनगंज थाने के कांड 314/14 में चार नामजद आरोपित हैं. उन सभी पर हत्या का प्रयास का मामला का दर्ज था. इसमें सभी को पूर्व में जमानत भी मिल चुकी थी, किंतु समय पर कोर्ट में उपस्थित नहीं रहने पर जमानत के बंध पत्र को अदालत ने निरस्त कर दिया था. विचारण वाद संख्या 1375/17 में सुनवाई के पश्चात शुक्रवार को चारों ने कोर्ट में सरेंडर कर पुनः भूल सुधारते हुए जमानत का निवेदन किया. अदालत ने जमानत याचिका खारिज करते हुए सभी को कस्टडी में लेने का आदेश पारित कर दिया.
इस बीच मौका पाकर कस्टडी से एक आरोपित मंजूर नट फरार हो गया. जानकारी के बाद अदालत ने कुर्की की कार्रवाई करने का निर्देश दिया है. सूत्रों की मानें, तो अदालत ने मामले के संबंधित अधिवक्ता पर भी मिलीभगत को ले कारण बताओ नोटिस निर्गत किया है. फरार अपराधी मंजूर नट के अलावा अख्तर नट, अरमान नट व सदाकत नट हुसैनगंज थाना कांड संख्या 314/14 के नामजद अभियुक्त हैं.
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