शहाबुद्दीन के तीन मामलों में नहीं हुई सुनवाई

एडीजे वन चल रहे अवकाश पर सीवान : मंडलकारा में गठित विशेष अदालत में शहाबुद्दीन से जुड़े तीन मामलों में सुनवाई होनी थी, लेकिन प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश विनोद शुक्ल के अवकाश में रहने पर सुनवाई नहीं हो सकी. तिहाड़ जेल से शहाबुद्दीन की पेशी करायी गयी. अभियोजन की ओर से विशेष अभियोजक […]

By Prabhat Khabar Digital Desk | December 8, 2017 4:04 AM

एडीजे वन चल रहे अवकाश पर

सीवान : मंडलकारा में गठित विशेष अदालत में शहाबुद्दीन से जुड़े तीन मामलों में सुनवाई होनी थी, लेकिन प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश विनोद शुक्ल के अवकाश में रहने पर सुनवाई नहीं हो सकी. तिहाड़ जेल से शहाबुद्दीन की पेशी करायी गयी. अभियोजन की ओर से विशेष अभियोजक जय प्रकाश सिंह, सहायक अभियोजक रघुवर सिंह व रामराज सिंह न्यायालय में उपस्थित रहे. गुरुवार को क्रिमिनल अपील 14/11 में शहाबुद्दीन के खिलाफ तत्कालीन प्रथम श्रेणी न्यायिक दंडाधिकारी एके दीक्षित के न्यायालय में शहाबुद्दीन को सजा दी गयी थी. इसके खिलाफ उन्होंने जिला जज के न्यायालय में एक अपील दायर की थी जिस पर सुनवाई होनी है.
बताते चलें कि सीवान प्रखंड कार्यालय में 12 अप्रैल 1990 को अपराधियों ने प्रखंड प्रधान सहायक राज नारायण सिंह का अपहरण कर उनके साथ दुर्व्यवहार किया था. इस मामले में प्रखंड चिकित्सा पदाधिकारी सच्चिदानंद सिंह के आवेदन पर सरकारी कार्य में बाधा पहुंचाने का मुकदमा किया गया था. दूसरे मामले में राजीव रोशन हत्याकांड के आरोपित अखलाक अहमद व चंदन चौधरी के खिलाफ यह मामला साक्ष्य के लिए चल रहा है. तीसरा मामला भाजपा नेता योगेंद्र पांडे हत्याकांड से जुड़ा है.

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