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शहाबुद्दीन के खिलाफ गवाही देने से मुकरे चार सरकारी गवाह

सीवान : तिहाड़ जेल में बंद पूर्व सांसद शहाबुद्दीन से जुड़े दो मामलों में डीएसपी के चालक ने गवाही देने से इनकार कर दिया है. साथ ही मंडल कारा के दो कक्षपालों व एक सिपाही ने भी केस के समर्थन में गवाही देने से इनकार किया. दोनों ने आवेदन दिया है. डीएम महेंद्र कुमार ने […]

सीवान : तिहाड़ जेल में बंद पूर्व सांसद शहाबुद्दीन से जुड़े दो मामलों में डीएसपी के चालक ने गवाही देने से इनकार कर दिया है. साथ ही मंडल कारा के दो कक्षपालों व एक सिपाही ने भी केस के समर्थन में गवाही देने से इनकार किया. दोनों ने आवेदन दिया है. डीएम महेंद्र कुमार ने अभियोजन द्वारा दिये गये आवेदन को विधि शाखा, पटना को विभागीय कार्रवाई के लिए भेज दिया है.

मालूम हो कि मुफस्सिल थाने में दर्ज मामले में मंडल कारापाल संजीव कुमार ने शहाबुद्दीन पर धमकी देने और जान से मारने का आरोप लगाया था. इस मामले में मंडलकारा के अंदर हेड वार्डेन कमलेश राम ने गवाही दी थी. इसके बाद वह गवाही से मुकर गया और कहा कि दो मई, 2007 की शाम जेलर साहब के पास रिपोर्ट लिखवायी, लेकिन पुलिस ने पूछताछ नहीं की. इस पर अभियोजन ने इस गवाह को पक्षद्रोही घोषित कर दिया. इसी घटना में अवकाशप्राप्त जमादार मो इशहाक ने गवाही के दौरान कहा है कि घटना के दिन मेरी ड्यूटी वार्ड आठ में थी. वार्ड बंद कर गुमटी पर लौटा, तो दो सिपाहियों से पता चला कि मो शहाबुद्दीन व जेलर साहब के बीच नोकझोंक हुई है. अभियोजन ने इसे भी पक्षद्रोही घोषित कर दिया.

इधर, तत्कालीन डीएसपी अश्विनी कुमार सिंह ने सीवान टाउन थाने में शहाबुद्दीन पर धमकी देने तथा सरकारी कार्य में बाधा पहुंचाने का मामला दर्ज कराया था. इस मामले में तत्कालीन डीएसपी के चालक गवाह था़ इस मामले में गवाह डीएसपी का चालक आरक्षी अरुण कुमार सिंह भी कोर्ट में मुकर गया.

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