सीवान: शहाबुद्दीन का सोशल मीडिया पर जेल से फोटो वायरल होने के मामले में पुलिस द्वारा एक वर्ष पूरा होने पर भी कोर्ट में आरोप पत्र दाखिल नहीं किया गया. इस मामले में पूर्व सांसद मो शहाबुद्दीन जमानत पर है. मंडल कारा से मो. शहाबुद्दीन का फोटो न्यूज चैनल, सोशल मीडिया पर प्रसारित होने के बाद प्रशासन हरकत में आयाथा. इसके बाद जिला पदाधिकारी महेंद्र कुमार ने 12 जनवरी को तत्कालीन अनुमंडल पदाधिकारी भूपेंद्र यादव व पुलिस उपाधीक्षक विजय कुमार को इसकी जांच करने का निर्देश दिया था.
दोनों पदाधिकारियों के जांच में प्रतिवेदन पर यह डीएम ने मंडलकाराधीक्षक को प्राथमिकी दर्ज करने का निर्देश दिया. डीएम द्वारा आदेश मिलने पर मंडल काराधीक्षक विद्यु कुमार भारद्ववाज ने सीवान मुफ्फसिल थाना में 14 जनवरी 2017 को थाना कांड संख्या 20/2017 दर्ज कराया. पुलिस ने 66 (सी) आईटी एक्ट और 52 प्रिजनर्स एक्ट के अंतर्गत मुकदमा दर्ज कर पुअनि सुबोध कुमार सिंह को अनुसंधान करने का निर्देश दिया.
आइओ श्री सिंह ने 23 जनवरी को इस मामले में शहाबुद्दीन को रिमांड करने के लिए सीजेएम कोर्ट में आवेदन दिया था. सीजेएम अरविंद कुमार सिंह ने शहाबुद्दीन को 7 फरवरी को रिमांड किया. रिमांड होने के बाद शहाबुद्दीन के अधिवक्ता अभय कुमार राजन ने जमानत आवेदन दाखिल किया. कोर्ट ने जमानत दे दी.लगभग एक वर्ष होने जा रहा है. लेकिन पुलिस द्वारा अभी भी इस घटना की अनुसंधान चल रही है. पुलिस ने आरोप पत्र दाखिल नहीं किया है.
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