छपरा(कोर्ट) : आपसी विवाद को लेकर एक बीस वर्षीय युवक की हत्या कर देने तथा उसकी मां को गंभीर रूप से जख्मी कर दिये जाने के मामले में न्यायालय ने तीन आरोपितों को आजीवन कारावास व जुर्माने की सजा सुनायी है. व्यवहार न्यायालय के अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश द्वितीय विजय आनंद तिवारी ने अमनौर थाना कांड संख्या 60/14 के सत्रवाद 79/15 की सुनवाई करते हुए मामले के आरोपित अमनौर के सहादी निवासी कृष्ण कुमार सिंह, रूपक कुमार सिंह और उज्ज्वल कुमार सिंह को भादवि की धारा 302/149, 323 व 447 के तहत तीनों को आजीवन कारावास और प्रत्येक को दस दस हजार जुर्माने की सजा सुनायी है.
मामले के संबंध में लोक अभियोजक सुरेंद्र नाथ सिंह और सहायक समीर कुमार मिश्रा ने बताया कि अमनौर के सहादी निवासी राकेश कुमार सिंह ने 14 जून, 2014 को एक प्राथमिकी दर्ज करायी थी जिसमें अपने छोटे भाई राहुल कुमार सिंह की लाठी से पीटकर हत्या करने का आरोप उपरोक्त आरोपितों पर लगाया था. आरोप था कि उसके भाई की कृष्ण कुमार सिंह के साथ बरात में नाश्ता करने को लेकर विवाद हुआ था. इसको लेकर सभी आरोपित उसके दरवाजे पर चढ़कर भाई और मां मोती देवी को लाठी-डंडे से पीटकर गंभीर रूप से जख्मी कर दिया जिन्हें उपचार के लिए पीएमसीएच ले जाया गया जहां राहुल की इलाज के दौरान मौत हो गयी. मामले में सरकार की ओर से लोक अभियोजक सुरेंद्र नाथ सिंह व सहायक समीर मिश्रा ने बहस किया.