विभागीय आदेश की अवहेलना के मामले में बीईओ निलंबित

निलंबन अवधि में डीईओ कार्यालय मुजफ्फरपुर हुआ निर्धारित 31 जनवरी, 2019 को होने वाली थी सेवानिवृत्त सीवान : मैरवा प्रखंड के प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी राजकुमारी सिंह को विभाग की अनुशंसा पर निदेशक प्राथमिक शिक्षा एम. रामचंद्रुडु ने निलंबित कर दिया है. मैरवा में अपने पदस्थापन समय से ही चर्चा में रही बीईओ श्रीमती सिंह पर […]

By Prabhat Khabar Digital Desk | February 14, 2018 12:47 AM

निलंबन अवधि में डीईओ कार्यालय मुजफ्फरपुर हुआ निर्धारित

31 जनवरी, 2019 को होने वाली थी सेवानिवृत्त
सीवान : मैरवा प्रखंड के प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी राजकुमारी सिंह को विभाग की अनुशंसा पर निदेशक प्राथमिक शिक्षा एम. रामचंद्रुडु ने निलंबित कर दिया है. मैरवा में अपने पदस्थापन समय से ही चर्चा में रही बीईओ श्रीमती सिंह पर विभागीय आदेश के विरुद्ध शिक्षकों का प्रतिनियोजन करने, गलत तरीके से वेतन का भुगतान करने, विभागीय आदेश की अवहेलना करने, कर्तव्य के प्रति लापरवाही बरतने तथा मनमानी करने का आरोप है. निलंबन अवधि में इनका मुख्यालय डीइओ कार्यालय मुजफ्फरपुर निर्धारित किया गया है. सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि उनका निलंबन तब हुआ है
जब उनके सेवानिवृत्त होने में अब 11 महीने शेष बचा है. बीइओ के खिलाफ 13 दिसंबर 2017 को निलंबन के लिये आरोप पत्र साक्ष्य के साथ निदेशक प्राथमिक शिक्षा को जिला शिक्षा पदाधिकारी ने भेजा था. जिसके आलोक में निदेशालय स्तर से 11 जनवरी 2018 को स्पष्टीकरण पूछा गया था. बीइओ ने अपने ऊपर लगे आरोपों का जवाब 19 जनवरी को दिया था, जिससे विभाग सहमत नहीं हुआ और निदेशक प्राथमिक शिक्षा एम. रामचंद्रुडु ने 9 फरवरी को निलंबित कर दिया.
बीईओ पर यह लगा है आरोप
सीवान : प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी राजकुमारी सिंह ने अपने कार्यकाल के दौरान राजकीय मध्य विद्यालय सीवान की प्रखंड शिक्षिका रीता सिंह का प्रतिनियोजन प्राथमिक विद्यालय खैरा मैरवा में कर दिया. वहीं प्राथमिक विद्यालय नवादा मैरवा के पंचायत शिक्षक पंकज कुमार का नियोजन प्राथमिक विद्यालय धरनी छापर मैरवा में कर दिया. दोनों शिक्षकों को मूल विद्यालय से प्रतिनियोजित विद्यालय में योगदान न कराकर गलत तरीके से शिक्षकों का वेतन भुगतान करते रहना. जबकि शिक्षक जांच में न ही मूल विद्यालय में और नहीं प्रतिनियोजित स्कूल में हीं उपस्थित मिले.
इसके अलावे विद्यालय निरीक्षण के दौरान शिक्षकों को पैसे के लिए जन बूझ कर इनके द्वारा प्रताड़ित किया जाता था. वहीं दूसरी ओर विद्यालय परिभ्रमण मद की राशि का भुगतान के समय शिक्षकों से इनके द्वारा रिश्वत की मांग अक्सर की जाती थी. इसकी शिकायत बतौर शपथ पत्र के साथ एचएम व शिक्षकों द्वारा विभाग से की गयी थी. विद्यालय शिक्षा समिति के गठन के दौरान भी इनकी मनमानी चलती थी.
क्या कहती हैं बीइओ
विभागीय स्तर पर मुझे जान बुझ कर फंसाया गया है. कार्रवाई के खिलाफ मैं कोर्ट में जाऊंगी.
राजकुमारी सिंह, बीइओ, मैरवा
बोले पदाधिकारी
बीईओ के खिलाफ लगातार मिल रही शिकातयों के आलोक में जांच करायी गयी थी. मामला सही पाये जाने पर कार्रवाई के लिए निदेशालय को पत्र लिखा गया था. बीईओ को निलंबित कर दिया गया है.
चंद्रशेखर राय, डीईओ, सीवान

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