गवाही नहीं देने पर जेल अधीक्षक, दारोगा व दो कार्यपालक दंडाधिकारियों पर वारंट

सीवान : मंडल कारा में गठित विशेष न्यायिक दंडाधिकारी सह प्रथम श्रेणी न्यायिक दंडाधिकारी विजय मिश्रा की अदालत ने जेल के अंदर पूर्व सांसद मो शहाबुद्दीन के पास से मोबाइल बरामदगी के मामले के गवाह दो तत्कालीन कार्यपालक दंडाधिकारी, एक जेल अधीक्षक और एक नगर थाने के दारोगा के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट भेजने का निर्देश […]

By Prabhat Khabar Digital Desk | March 29, 2019 1:46 AM

सीवान : मंडल कारा में गठित विशेष न्यायिक दंडाधिकारी सह प्रथम श्रेणी न्यायिक दंडाधिकारी विजय मिश्रा की अदालत ने जेल के अंदर पूर्व सांसद मो शहाबुद्दीन के पास से मोबाइल बरामदगी के मामले के गवाह दो तत्कालीन कार्यपालक दंडाधिकारी, एक जेल अधीक्षक और एक नगर थाने के दारोगा के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट भेजने का निर्देश जारी किया है. जिला प्रशासन के निर्देश पर मंडल कारा में छापेमारी की गयी थी.

जिसमें शहाबुद्दीन के पास से मोबाइल व सिम बरामद हुई थी. छापेमारी दल में तत्कालीन कार्यपालक दंडाधिकारी बालेश्वर प्रसाद व गोपाल प्रसाद, तत्कालीन जेल अधीक्षक ललन कुमार सिन्हा और नगर थाने के दारोगा पीडी सिंह शामिल थे. कोर्ट द्वारा बार-बार सम्मन भेजने के बाद भी गवाह साक्षी न्यायालय में उपस्थित नहीं हो रहे हैं. जिसे गंभीरता से लेते हुए कोर्ट ने चारों गवाहों के खिलाफ एसपी के माध्यम से गिरफ्तारी वारंट भेजने का निर्देश जारी किया है.
वहीं सीवान रेलवे स्टेशन पर तत्कालीन जीआरपी थानाध्यक्ष पाशपती सिंह पर शहाबुद्दीन द्वारा पिस्टल से हत्या करने के प्रयास के मामले में जीआरपी पुलिस पदाधिकारी विजय प्रसाद सिंह गवाही देने के लिए न्यायालय में उपस्थित हुए थे. अभियोजन से विशेष अभियोजक जय प्रकाश सिंह ने गवाह की हाजिरी और 311 में आवेदन दाखिल किया था. इस पर कोर्ट ने बचाव पक्ष के अधिवक्ता से आवेदन पर जवाब मांगा.
डीएवी कॉलेज में तत्कालीन डीएसपी अश्विनी कुमार के साथ शहाबुद्दीन व उनके समर्थकों द्वारा की गयी मारपीट के मामले में बचाव पक्ष द्वारा आंशिक बहस हुई. अन्य मामलों में आंशिक सुनवाई की गयी. तिहाड़ जेल से पूर्व सांसद शहाबुद्दीन की पेशी की गयी. अभियोजन से विशेष सहायक अभियोजक रघुवर सिंह व रामराज सिंह तथा बचाव पक्ष से मो मोबीन, उतीम मियां व महफुज मियां थे.

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