शादी की नियत से नाबालिग लड़की का अपहरण करने के मामले में चाचा दोषी

सीवान:बिहार के सीवान में शादी की नियत से नाबालिग लड़की का अपहरण करने के मामले में रिश्ते में चाचा दीपक पटेल को दोषी पाया गया है. एडीजे छह जीवन लाल की अदालत में इस अपहरण कांड के मामले में सजा के बिंदु पर 23 अप्रैल को सुनवाई की जायेगी. आरोपित 16 मई 2018 से ही […]

By Prabhat Khabar Digital Desk | April 11, 2019 5:09 PM

सीवान:बिहार के सीवान में शादी की नियत से नाबालिग लड़की का अपहरण करने के मामले में रिश्ते में चाचा दीपक पटेल को दोषी पाया गया है. एडीजे छह जीवन लाल की अदालत में इस अपहरण कांड के मामले में सजा के बिंदु पर 23 अप्रैल को सुनवाई की जायेगी. आरोपित 16 मई 2018 से ही जेल में बंद है.

अभियोजन के तरफ से एपीपी अनुप कुमार सिंह ने बताया कि मैरवा थाने के नवका टोला निवासी अवधेश पटेल की पत्नी आशा पटेल ने अपने बयान में कही थी कि मेरी 16 वर्षीया पुत्री राजकीय टाउन सह इंटर कॉलेज सकरा, मैरवा में पढ़ती थी. एक फरवरी 2018 को मेरे पटीदार के दीपक पटेल ने बहला फुसलाकर उस समय अपहरण कर लिया. जब वह प्रात: 8 बजे कोचिंग में पढ़ने जा रही थी.

पीड़िता ने अपने बयान में कही है कि अपहरणकर्ताओं ने मुझे नशा खिला दिया था. जब मुझे होश आया तो मैं पुना में थी. एक माह के बाद अपहरणकर्ताओं ने मुझे घर वापस कर दिया. घटना की सूचिका आशा पटेल ने बाबू लाल पटेल के पुत्र दीपक पटेल, विनोद पटेल की पत्नी चिंता देवी, पुत्री शिल्पा पटेल व बाबू लाल पटेल की पत्नी उषा देवी के खिलाफ मैरवा थाना कांड संख्या 44/18 दर्ज कराया था. यह मामला सिर्फ दीपक पटेल के खिलाफ ही चल रहा था. कोर्ट में बचाव पक्ष से अधिवक्ता कमल किशोर सिंह ने अपना पक्ष रखा था.

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