डीएम के आदेश की अवहेलना कर रहे सीओ
सीवान : नौ माह पहले डीएम ने सिसवन सीओ को थाना क्षेत्र के ग्यासपुर मठिया गांव की बंदोबस्ती जमीन पर किये गये अवैध कब्जे को हटा कर दोषियों के विरुद्ध कार्रवाई करने का निर्देश दिया था. सीओ ने डीएम के आदेश की अवहेलना करते हुए न तो कार्रवाई की और न ही उक्त जमीन से […]
सीवान : नौ माह पहले डीएम ने सिसवन सीओ को थाना क्षेत्र के ग्यासपुर मठिया गांव की बंदोबस्ती जमीन पर किये गये अवैध कब्जे को हटा कर दोषियों के विरुद्ध कार्रवाई करने का निर्देश दिया था.
सीओ ने डीएम के आदेश की अवहेलना करते हुए न तो कार्रवाई की और न ही उक्त जमीन से कब्जा हटवाया. इसका खुलासा सूचना के अधिकार के तहत हुआ. ग्यासपुर मठिया गांव के उत्तर स्थित खाता नंबर 522, सर्वे नंबर 3213 में पश्चिम की ओर एक एकड़ 83 डिसमिल जमीन सरकारी है. जिस पर बगल गांव निरखापुर के कुछ लोगों ने कई वर्षो से अवैध कब्जा जमा रखा है.
वर्ष 1995-96 में सरकार ने उक्त जमीन को ग्यासपुर गांव निवासी मोती बासफोर, पुत्र फुलेश्वर बासफोर, बदई बासफोर पुत्र, देव पूजन बासफोर, चंद्रमा बसाफोर व मैना बासफोर, पिता चंदेश्वर बासफोर को बंदोबस्त कर दिया, लेकिन जमीन पर कब्जा जमाये लोग इन्हें कब्जा दखल नहीं करने दे रहे हैं.
21 मई, 2010 में मोती बासफोर के आवेदन पर सीओ सिसवन ने उक्त जमीन की मापी करायी और इनको कब्जा दिलाया, लेकिन इसके बाद फिर उक्त व्यक्तियों ने डरा-धमका कर फिर उन्हें बंदोबस्ती जमीन से बेदखल कर दिया. थक हार कर बासफोरों ने मुख्यमंत्री व जिलाधिकारी को आवेदन देकर जमीन को अतिक्रमण से मुक्त कराते हुए कब्जा दखल कराने की मांग की.
उनके आवदेन पर डीएम ने पांच सितंबर, 2012 को सीओ को दोषियों के विरुद्ध कार्रवाई करते हुए दखल दिलाने का निर्देश दिया, लेकिन निर्देश के बाद सीओ ने कोई उचित कदम नहीं उठाया. इसके चलते बासफोरों को काफी दिक्कतें हो रही हैं. प्रशासन द्वारा कोई कदम नहीं उठाने पर उनमें आक्रोश है.
इसका खुलासा तब हुआ, जब गांव के ही शबीर अहमद ने सूचना के अधिकार से जब इस प्रकरण में जानकारी ली. उन्होंने 16 मई, 2013 को डीएम को आवेदन सौंप कर बांसफोरों को उनके हक की जमीन दिलाने की मांग की है.
विदित हो कि सूचना के तहत जानकारी मांगनेवाले शब्बीर अहमद का इस प्लॉट में करीब तीन बीघा, 10 कट्ठा नौ धूर जमीन है, जिस पर उनका आवासीय मकान है.