हत्या का आरोपित दोषी करार

सीवान : प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश एसके पांडेय के न्यायालय ने हत्या के एक आरोपित को दोषी करार दिया है. न्यायालय सूत्रों के अनुसार 26 मार्च, 2006 की रात आठ बजे सिसवन थाना क्षेत्र के सुबही निवासी सतेंद्र सिंह अपने पड़ोसी मनोज सिंह को घर से बुला कर ले गया. उसने कहा कि […]

By Prabhat Khabar Digital Desk | July 16, 2013 1:53 PM

सीवान : प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश एसके पांडेय के न्यायालय ने हत्या के एक आरोपित को दोषी करार दिया है. न्यायालय सूत्रों के अनुसार 26 मार्च, 2006 की रात आठ बजे सिसवन थाना क्षेत्र के सुबही निवासी सतेंद्र सिंह अपने पड़ोसी मनोज सिंह को घर से बुला कर ले गया. उसने कहा कि पत्नी की दवा खरीदनी है.

घर से ले जाकर मनोज सिंह को सतेंद्र सिंह ने गोली मार कर हत्या कर दी और घर आकर बताया कि बदमाशों ने मनोज सिंह की हत्या कर दी है. जिसको लेकर सिसवन थाने में कांड संख्या 24/06 सतेंद्र सिंह के बयान पर दर्ज किया गया. लेकिन अनुसंधान के दौरान पुलिस ने पाया कि सतेंद्र सिंह ने ही मनोज सिंह की हत्या की है.

तब पुलिस ने मनोज सिंह की पत्नी के बयान पर सतेंद्र सिंह के विरुद्ध सिसवन थाना कांड संख्या 89/07 के तहत प्राथमिकी दर्ज की. जिसका मामला उक्त न्यायालय में चल रहा था. इसी मामले में न्यायालय ने सतेंद्र सिंह को भादवि की धारा 302 और 27 आर्म्स एक्ट में दोषी करार दिया.

सजा के बिंदु पर सुनवाई 28 जून को की जायेगी. इस मामले में अभियोजन पक्ष से लोक अभियोजक हरेंद्र सिंह तथा बचाव पक्ष की ओर से दिनेश तिवारी ने न्यायालय में अपना-अपना पक्ष रखा था.

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