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हत्या के मामले में चार दोषी करार

सीवान : जिला एवं सत्र न्यायाधीश ओमप्रकाश के न्यायालय में हत्या के मामले में चार लोगों को दोषी करार दिया गया. अधिवक्ता विनोद कुमार सिंह ने बताया कि दरौंदा थाना क्षेत्र के बगौरा निवासी मो सेराजुल हक को उसी गांव के जगदीश प्रसाद, पटेल प्रसाद, शत्रुघ्न प्रसाद व मंजु देवी ने मिट्टी से गड्ढे को […]

सीवान : जिला एवं सत्र न्यायाधीश ओमप्रकाश के न्यायालय में हत्या के मामले में चार लोगों को दोषी करार दिया गया. अधिवक्ता विनोद कुमार सिंह ने बताया कि दरौंदा थाना क्षेत्र के बगौरा निवासी मो सेराजुल हक को उसी गांव के जगदीश प्रसाद, पटेल प्रसाद, शत्रुघ्न प्रसाद मंजु देवी ने मिट्टी से गड्ढे को भरने से मना करने पर घेर कर लाठीडंडा कुदाल से मारपीट कर जख्मी कर दिया. उनकी मृत्यु पीएमसीएच में इलाज के दौरान हो गयी.

घटना को लेकर दिनांक 30 अप्रैल, 2007 को दरौंदा कांड संख्या 44/2007 में मो. मुन्ना के बयान पर प्राथमिकी दर्ज हुई थी. इसी मामले का विचारण उक्त न्यायालय में चल रहा था. न्यायालय ने सभी चार आरोपितों को भादवि के धारा 304 पार्ट 02 में दोषी करार दिया. सजा के बिंदु पर सुनवाई पांच अगस्त को होगी.

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