यौन शोषण मामले चारो आरोपित रिहा

अल्पवास गृह में रहने वाली लड़कियों के साथ यौन शोषण का मामला मामले में अल्पवास गृह के चार तत्कालीन कर्मचारी थे नामजद यौन शोषण से तंग आ कर 12 लड़कियां हुई थीं फरारसीवान: महिला अल्पवास गृह में बंद नाबालिग लड़कियों के यौन शोषण के मामले में प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश एवं विशेष न्यायाधीश […]

By Prabhat Khabar Digital Desk | February 12, 2015 8:02 PM

अल्पवास गृह में रहने वाली लड़कियों के साथ यौन शोषण का मामला मामले में अल्पवास गृह के चार तत्कालीन कर्मचारी थे नामजद यौन शोषण से तंग आ कर 12 लड़कियां हुई थीं फरारसीवान: महिला अल्पवास गृह में बंद नाबालिग लड़कियों के यौन शोषण के मामले में प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश एवं विशेष न्यायाधीश डॉ. रामलखन यादव ने साक्ष्य के अभाव में चारों आरोपितों को रिहा कर दिया. घटना के समय यौन शोषण से तंग आ कर 12 नाबालिग लड़कियों ने अल्पवास गृह से रात में फरार हो गयी थीं. फरार नाबालिग लड़की रेशम शफी उर्फ नैना शर्म के बयान पर 14 अप्रैल 2014 को महिला थाना कांड संख्या 79/14 दर्ज किया गया था. इस मामले में महिला अल्पवास गृह के कर्मचारी संतोष यादव, शोभा देवी, मधु देवी, शिला देवी को नामजद किया गया था. उन पर लड़कियों के जबरन यौन शोषण के लिए मजबूर करने और संतोष व अन्य लोगों द्वारा शारीरिक शोषण करने का आरोप था. इस मामले में अभियोजन के तरफ से अपर लोक अभियोजक रवींद्र नाथ शर्मा तथा बचाव पक्ष के तरफ से वरीय अधिवक्ता वीरेंद्र सिंह , सुभाष चंद्र प्रसाद , नवीन सिन्हा ने अपना पक्ष रखा. न्यायाधीश ने साक्ष्य के अभाव में सभी आरोपितों को रिहा कर दिया.

Next Article

Exit mobile version