हथियार जब्त लाइसेंस रद्द

सीवान : आर्म्स लाइसेंस के बिना लाइसेंसी पिस्टल लेकर चलना बड़हरिया विधान सभा क्षेत्र के विधायक के भाई अमरजीत को महंगा पड़ गया. जांच के दौरान जिलाधिकारी ने उनकी पिस्टल और गोली जब्त करते हुए तत्काल प्रभाव से लाइसेंस को निलंबित कर दिया गया. बुधवार को कार्यपालक अभियंता एलक्ष्ओ वन के कार्यालय निरीक्षण को पहुंचे […]

By Prabhat Khabar Digital Desk | March 26, 2015 7:37 AM
सीवान : आर्म्स लाइसेंस के बिना लाइसेंसी पिस्टल लेकर चलना बड़हरिया विधान सभा क्षेत्र के विधायक के भाई अमरजीत को महंगा पड़ गया. जांच के दौरान जिलाधिकारी ने उनकी पिस्टल और गोली जब्त करते हुए तत्काल प्रभाव से लाइसेंस को निलंबित कर दिया गया.
बुधवार को कार्यपालक अभियंता एलक्ष्ओ वन के कार्यालय निरीक्षण को पहुंचे जिलाधिकारी संजय कुमार सिंह की नजर वहां बैठे अमरजीत पर पड़ी. तलाशी के दौरान उनके पास से विदेशी मेड पिस्टल और सात कारतूस बरामद हुए. इसके बाद उनसे आर्म्स लाइसेंस की मांग की गयी, तो वे लाइसेंस नहीं दिखा सके. डीएम श्री सिंह ने तत्काल जीवी नगर थानाप्रभारी को बुला कर पिस्टल व गोली सीज करा दी.
इस संबंध में जिलाधिकारी द्वारा जीवी नगर थाने के तरवारा निवासी अमरजीत सिंह को पत्र जारी करते हुए 15 दिनों के अंदर स्पष्टीकरण की मांग गयी है कि इस मामले में क्यों न उनका लाइसेंस रद्द कर दिया जाये.
पत्र के अनुसार अमरजीत सिंह से कहा गया है कि नियमानुसार बिना लाइसेंस के आर्म्स लेकर चलना अवैध है. वहीं चार मार्च को उन पर दिलसाद नामक व्यक्ति पर गोली चलाने की प्राथमिकी तरवारा थाना कांड संख्या 42/15 दर्ज है, जो हथियार के दुरुपयोग का मामला है. डीएम की इस कार्रवाई

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