अभिलेख सहित सीओ को आयोग ने किया तलब

ओदीखोर में जमीन की जमाबंदी का ब्योरा न देने पर हुई कार्रवाईसीवान. जमीन पर अवैध कब्जा की शिकायत व जमाबंदी का ब्योरा न देने पर राज्य सूचना आयोग ने गुठनी के अंचलाधिकारी को तलब किया है. आयोग ने सीओ को स्वयं अभिलेख सहित उपस्थित होने का नोटिस जारी किया है. गुठनी प्रखंड के ग्राम ओदीखोर […]

By Prabhat Khabar Digital Desk | April 17, 2015 5:04 PM

ओदीखोर में जमीन की जमाबंदी का ब्योरा न देने पर हुई कार्रवाईसीवान. जमीन पर अवैध कब्जा की शिकायत व जमाबंदी का ब्योरा न देने पर राज्य सूचना आयोग ने गुठनी के अंचलाधिकारी को तलब किया है. आयोग ने सीओ को स्वयं अभिलेख सहित उपस्थित होने का नोटिस जारी किया है. गुठनी प्रखंड के ग्राम ओदीखोर के शिवपुर मठिया में अठारह बीघा जमीन में से अधिकतर पर अवैध कब्जा की शिकायत को लेकर लंबे समय से विवाद चला आ रहा है. इसकी शिकायत मठ के महंथ कन्हई गिरि ने भी की थी. इसी क्रम में ओदीखोर निवासी व आरटीआइ वर्कर रूदल यादव ने जन सूचना अधिकारी अधिनियम 2005 के तहत अंचलाधिकारी गुठनी को आवेदन देकर खाता संख्या 274 के एक, छह व आठ नंबर के जमाबंदी का ब्योरा मांगा. सूचना न देने पर एसडीओ सदर के यहां श्री यादव ने अपील की. जिस पर निर्धारित समय के बाद भी सुनवाई न होने पर राज्य सूचना आयोग के यहां अपील की.राज्य सूचना आयोग के यहां पिछले आठ तिथियों पर सुनवाई के दौरान प्रतिपक्षी के न उपस्थित होने पर आयोग ने गंभीरता से लिया है. आयोग ने अंचलाधिकारी को संपूर्ण साक्ष्य व अभिलेख सहित आगामी 12 जून को उपस्थित होने का निर्देश दिया है.उधर सीओ रामवचन राम ने कहा कि आवेदक को पूर्व में सूचना दिया गया है.

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