निचली अदालत से मूल अभिलेख उपलब्ध कराने का आदेश

सीवान : चतुर्थ अवर जिला एवं सत्र न्यायाधीश अजय कुमार श्रीवास्तव ने मो शहाबुद्दीन द्वारा दाखिल क्रि.रीविजन 103/15 में प्रथम श्रेणी न्यायिक दंडाधिकारी मनोज कुमार श्रीवास्तव के कोर्ट से नगर थाना कांड संख्या 220/14 से संबंधित मूल अभिलेख मंगाने का आदेश दिया. मालूम हो कि गत वर्ष 16 जून को अपराधियों ने चर्चित तेजाब हत्याकांड […]

By Prabhat Khabar Digital Desk | June 23, 2015 10:17 AM

सीवान : चतुर्थ अवर जिला एवं सत्र न्यायाधीश अजय कुमार श्रीवास्तव ने मो शहाबुद्दीन द्वारा दाखिल क्रि.रीविजन 103/15 में प्रथम श्रेणी न्यायिक दंडाधिकारी मनोज कुमार श्रीवास्तव के कोर्ट से नगर थाना कांड संख्या 220/14 से संबंधित मूल अभिलेख मंगाने का आदेश दिया. मालूम हो कि गत वर्ष 16 जून को अपराधियों ने चर्चित तेजाब हत्याकांड के चश्मदीद गवाह राजीव रोशन की डीएवी मोड़ के पास गोली मार कर हत्या कर दी थी.

इस मामले में नगर थाना इंस्पेक्टर मनोज कुमार सिंह ने मो शहाबुद्दीन के खिलाफ 22 फरवरी को आरोप पत्र दाखिल किया था, जिस पर तत्कालीन मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी अशोक राज ने मो शहाबुद्दीन के खिलाफ संज्ञान में लेकर दौरा सुपुर्दगी के लिए प्रथम श्रेणी न्यायिक दंडाधिकारी मनोज कुमार श्रीवास्तव के न्यायालय में भेज दिया. पूर्व सांसद मो शहाबुद्दीन के अधिवक्ता अभय कुमार राजन ने संज्ञान के खिलाफ क्रि. रिवीजन 103/15 जिला एवं सत्र न्यायाधीश के कोर्ट में दाखिल किया.

जिसे जिला जज शैलेंद्र सिंह ने सुनवाई के लिए चतुर्थ जिला एवं सत्र न्यायाधीश के न्यायालय में भेज दिया. इस मामले की सुनवाई के लिए सोमवार को चतुर्थ अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश श्री श्रीवास्तव ने निचली अदालत से मूल अभिलेख तलब करने का आदेश दिया. इसकी अगली सुनवाई 29 जून को होगी.

Next Article

Exit mobile version