डीइओ पर लगाया 25 हजार का अर्थदंड

सीवान : आरटीआइ के तहत आवेदक को डीइओ द्वारा सही सूचना उपलब्ध कराने के बजाय भ्रामक तथा गलत सूचना देने से नाराज राज्य सूचना आयोग ने डीइओ पर 25 हजार रुपये का अर्थ दंड लगाया है. साथ ही आयोग ने प्रपत्र क के अनुसार आवेदक को 30 दिनों के भीतर सही सूचना उपलब्ध कराने का […]

By Prabhat Khabar Digital Desk | August 20, 2015 1:41 AM

सीवान : आरटीआइ के तहत आवेदक को डीइओ द्वारा सही सूचना उपलब्ध कराने के बजाय भ्रामक तथा गलत सूचना देने से नाराज राज्य सूचना आयोग ने डीइओ पर 25 हजार रुपये का अर्थ दंड लगाया है. साथ ही आयोग ने प्रपत्र क के अनुसार आवेदक को 30 दिनों के भीतर सही सूचना उपलब्ध कराने का निर्देश भी दिया है. नहीं देने पर अर्थ दंड से भी कठोर कार्रवाई करने की चेतावनी दी है.

मामला आंदर प्रखंड स्थिति वित्तरहित बालिका उच्च विद्यालय सहसरांव का है तथा आवेदक आंदर ढाला निवासी पंकज कुमार सिंह हैं. सूचना के अधिकार के तहत श्री सिंह ने वर्ष 2012 में लोक सूचना पदाधिकारी सह जिला शिक्षा पदाधिकारी सीवान से विद्यालय में साइकिल,पोशाक योजना से लाभान्वित होने वाली छात्रओं की सूची, नामांकन पंजी सहित वितरण पंजी की मांग की थी. आवेदक को शक था कि विद्यालय की प्रभारी प्रधानाध्यापक सुभावती सिंह एवं उनके पति हरेंद्र सिंह द्वारा डीइओ से मिल कर फर्जी नामांकन कर साइकिल व पोशाक राशि में व्यापक धांधली की गयी है.

मामले में डीइओ द्वारा टाल-मटोल किया जाता रहा. दो वर्ष बीत जाने के बाद मामला जब राज्य सूचना आयोग के पास गया, तो डीइओ द्वारा लापरवाही बरतते हुए आवेदक को गलत एवं भ्रामक सूचना उपलब्ध करायी गयी. मामले की सुनवाई करते हुए राज्य सूचना आयोग ने विभाग को कड़ी फटकार लगाते हुए प्रथम दृष्टया जिला शिक्षा पदाधिकारी को दोषी पाते हुए 25 हजार रुपये का अर्थ दंड लगाया. साथ ही आयोग ने प्रपत्र क के अनुसार आवेदक को 30 दिनों के भीतर सही सूचना उपलब्ध कराने का निर्देश भी दिया.

Next Article

Exit mobile version