सीवान : मंडल कारा में गठित चर्चित तेजाब हत्याकाड में मो शहाबुद्दीन के खिलाफ अभियोजन पक्ष ने बचाव पक्ष के अधिवक्ताओं की बहस का जवाब विशेष अदालत में दिया.
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चर्चित तेजाब हत्याकांड में हुई बहस
सीवान : मंडल कारा में गठित चर्चित तेजाब हत्याकाड में मो शहाबुद्दीन के खिलाफ अभियोजन पक्ष ने बचाव पक्ष के अधिवक्ताओं की बहस का जवाब विशेष अदालत में दिया. चतुर्थ अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश अजय कुमार श्रीवास्तव के न्यायालय में विशेष लोक अभियोजक जय प्रकाश सिंह ने कहा कि मो शहाबुद्दीन का स्थानांतरण भागलपुर […]
चतुर्थ अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश अजय कुमार श्रीवास्तव के न्यायालय में विशेष लोक अभियोजक जय प्रकाश सिंह ने कहा कि मो शहाबुद्दीन का स्थानांतरण भागलपुर केंद्रीय कारा में कर दिया गया है.
ऐसी स्थिति में अभियोजन की बहस कैसी होगी. इस पर कोर्ट में बचाव पक्ष के अधिवक्ता अभय कुमार राजन ने एक लिखित आवेदन देकर आग्रह किया कि मो शहाबुद्दीन की अनुपस्थिति में अभियोजन पक्ष बहस करे, हमें कोई आपत्ति नहीं है. इस पर कोर्ट ने अभियोजन को बहस करने का आदेश दिया.
विशेष लोक अभियोजक श्री सिंह ने अभियोजन की तरफ से अपना जबाब प्रस्तुत किया. अभियोजन की बहस अगले मंगलवार को होगी. बताते चलें कि 16 अगस्त, 2004 को दिनदहाड़े व्यवसायी चंद्र केश्वर प्रसाद के दो पुत्र सतीश कुमार व गिरीश कुमार का दुकान से अपहरण कर हत्या करने का आरोप है. न्यायलय में अभियोजन की तरफ से सहायक अभियोजक रघुवर सिंह व अशोक मेहता तथा बचाव पक्ष की ओर से मो मोबिन,उत्तिम मियां व रामेश्वर सिंह उपस्थित थे.
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