चार्जशीट नहीं देने पर डकैत को न्यायालय ने दी जमानत

चार्जशीट नहीं देने पर डकैत को न्यायालय ने दी जमानतअंतर जिला गिरोह का डकैत सात माह से बंद था जेल में आरोपित को धारा 167 (2) के तहत पुलिस की लापरवाही मानते हुए दी जमानत सीवान . पुलिस द्वारा एक डकैत के खिलाफ तय समय सीमा के भीतर चार्ज शीट नहीं दिये जाने पर शनिवार […]

By Prabhat Khabar Digital Desk | October 31, 2015 6:21 PM

चार्जशीट नहीं देने पर डकैत को न्यायालय ने दी जमानतअंतर जिला गिरोह का डकैत सात माह से बंद था जेल में आरोपित को धारा 167 (2) के तहत पुलिस की लापरवाही मानते हुए दी जमानत सीवान . पुलिस द्वारा एक डकैत के खिलाफ तय समय सीमा के भीतर चार्ज शीट नहीं दिये जाने पर शनिवार को मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी ने डकैत को जमानत पर रिहा कर दिया. आरोपित के खिलाफ जामो थाने में डकैती की योजना बनाने व आर्म्स एक्ट का मामला पुलिस ने दर्ज किया था. घटना के संबंध में प्राप्त जानकारी के अनुसार गोपालगंज जिले के तुरपट्टी गांव का महेश साह का पुत्र इंदल साह है, जो अंतर जिला गिरोह का डकैत है तथा इस पर सीवान व गोपालगंज जिले में डकैती,लूट व आर्म्स एक्ट का दजर्नों की संख्या में मामले दर्ज हैं. तत्कालीन थानाध्यक्ष मो अकबर ने 11 अगस्त ,2014 को रात्रि में गश्ती के दौरान खेरी पाकड़ पुल के उत्तर पीपल के पास से डकैती की योजना बना रहे पांच कुख्यात डकैतों के खिलाफ जामो थाना कांड संख्या 84/14 जो भादवि की धारा 399 /402 तथा जामो थाना कांड संख्या 85/14 जो आर्म्स के अंतर्गत दर्ज किया था, इसमें गोपालगंज जिले के मांझा गढ़ थाना के भेजपुरवा निवासी नुरैन मियां,भोरे थाना के सिसई गांव निवासी सिट्टू व जगतौली गांव निवासी हरिश चंद उर्फ संजय एवं हथुवा थाना के तुरपट्टी गांव निवासी इंदल साह व जिले के मुफस्सिल थाने के बहुआरी बलुवा टोला निवासी सुनील सिंह को आरोपित किया था. आरोपित इंदल साह को कार्ट ने गोपालगंज जेल से बुला कर 4 मार्च, 2015 को उपरोक्त मुकदमे में रिमांड किया था, लेकिन जामो थाने के पुलिस पदाधिकारी ने मामले में 90 दिन के बजाय सात माह बीत जाने पर भी आरोप पत्र कोर्ट में नहीं दाखिल किया. इस मामले में सीजेएम कोर्ट ने बचाव पक्ष व अभियोजन पक्ष की दलीलें सुनने के बाद व कार्यालय से रिपोर्ट लेकर दंड प्रक्रिया की धारा 167(2) के तहत पुलिस की लापरवाही मानते हुए उक्त आरोपित को जमानत दे दी.

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