सीवान: बहुचर्चित तेजाब हत्याकांड मामले में बुधवार को कोर्ट ने राजद के पूर्व सांसद मो शहाबुद्दीनको दोषीकरारदियाहै.इस परस्पेशलकोर्ट 11 दिसंबरको सजा सुनाएगी. कोर्ट ने इस मामले में चार लोगों, पूर्व सांसद मो. शहाबुद्दीन, शेख असलम, शेख आरिफ उर्फ सोनू और राजकुमार साह को भादवि की धाराओं 302, 364 ए, 201 और 120 बी के मामलों में दोषी करार दिया है. पिछले 11 वर्षों तक चली कोर्ट की कार्रवाई के बाद आजइस मामले पर आने वाले फैसले का पीड़ित परिवार कोबेसब्री से इंतजार था. कलावती देवी के बयान पर उनके बेटे सतीश कुमार उर्फ सोनू व गिरीश कुमार का अपहरण कर हत्या कर देने का मुकदमा दर्ज हुआ था़
मालूम हो किसीवानमें दो युवकों का अपहरण कर तेजाब से नहलाकर बेदर्दी से हत्या कर दी गयी थी. हत्याकांड के चश्मदीद रहे मृतकों के भाई का कहना है कि इस वारदात के समय पूर्व सांसद शहाबुद्दीन खुद उस वक्त वहां मौजूद थे.जबकि जेल प्रशासन का दावा था कि शहाबुद्दीन उस समय जेल में थे.जानकारीके मुताबिकस्पेशल कोर्ट ने इस मामले को दुर्लभतम की श्रेणी में रखा है जिससे सभी दोषियों को इन धाराओं में अधिकतम मौत की सजा हो सकती है.
क्या है तेजाब हत्याकांड
मुफस्सिल थाना कांड संख्या 131/2004 भादवि की धारा 341, 323, 380, 435, 364/34 के अंतर्गत नगर थाने के यादव मार्केट निवासी चंद्रकेश्वर प्रसाद की पत्नी कलावती देवी के बयान पर उसके बेटे सतीश कुमार उर्फ सोनू (18) व गिरीश कुमार उर्फ निक्कु (24)का अपहरण कर हत्या कर देने का मुकदमा दर्ज हुआ था, जिसमें राजकुमार साह, शेख असलम, मोनू मियां उर्फ सोनू उर्फ आरिफ हुसैन नामजद हैं.
मुकदमे के अनुसंधान के दौरान तत्कालीन सांसद मो शहाबुद्दीन पर घटना का षड़यंत्र रचने का मामला सामने आया. इस मुकदमे में विशेष कोर्ट ने4 जून, 2010 को भादवि की धारा 120 (बी), 364 (ए) में षड़यंत्र व अपहरण का आरोप गठित किया. बाद में उच्च न्यायालय के आदेश पर कोर्ट ने एक मई ,2014 को भादवि की धारा 302, 201, 120 बी के अंतर्गत आरोप गठित किया, जिसके बाद पुन: गवाही हुई.
न्यायिक प्रक्रिया के दौरान ही मृतक के भाई व घटना के चश्मदीद गवाह राजीव रोशन की हत्या 16 जून, 2014 को हो गयी. स्पीडी ट्रायल के तहत मंडल कारा में ही शुरू हुई सुनवाई हाइकोर्ट के आदेश पर मुकदमे का जल्द निस्तारण के लिए मंडल कारा सीवान में ही विशेष अदालत का गठन कर सुनवाई शुरू हुई, जिसमें आरोप पत्र अनुसंधानकर्ता द्वारा दाखिल किये जाने के बाद आरोप गठन तथा इसके पश्चात गवाही व सुनवाई के बाद पिछले एक सप्ताह पूर्व कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखते हुए नौ दिसंबर दिन बुधवार को निर्णय सुनाने का आदेश दिया है.
शहाबुद्दीन को इन मामलों में हो चुकी है सजा
– छोटेलाल अपहरण कांड में उम्र कैद
– आर्म्स एक्ट के मामले में दस वर्षों की सजा
– एसपी सिंघल पर जानलेवा हमला के मामले में दस वर्षों की सजा
– चोरी की मोटरसाइकिल बरामदगी में तीन वर्षों की सजा
– भाकपा माले कार्यालय पर गोली चलाने के आरोप में दो साल की सजा
– राजनारायण प्रकरण में दो वर्षों की सजा.
इन मामलों में हो चुके हैं बरी
– डीएवी कॉलेज में परीक्षा के दौरान बमबारी की घटना
– दारोगा संदेश बैठा से मारपीट के मामले में
– अन्य दो मामलों में
दो मामलों में अभी लंबित है पूर्व सांसद की जमानत
– राजीव रोशन हत्याकांड में जमानत का आवेदन उच्च न्यायालय में लंबित है
– इसके अलावा तेजाब हत्याकांड में सुप्रीम कोर्ट से जमानत खारिज हो चुकी है
अन्य 35 मामलों में पूर्व सांसद कोजमानत मिल चुकी है. जानकारों का कहना है कि तेजाब हत्याकांड में बरी होने व राजीव रोशन हत्याकांड में उच्च न्यायालय से जमानत मिलने की स्थिति में पूर्व सांसद जेल से बाहर आ सकते हैं.