गबन के आरोपित शक्षिक का हुआ स्थानांतरण

गबन के आरोपित शिक्षक का हुआ स्थानांतरण डीएम के आदेश पर हुई कार्रवाई वित्तीय अनियमितता समेत शिक्षक इकबाल हसन पर हैं कई आरोपमामला जीरादेई प्रखंड के प्राथमिक विद्यालय चंदौली मकतब काएक दशक से अनियमितता और अराजकता की चपेट में था विद्यालय नोट : कृपया प्रभात खबर में 12 दिसंबर को पेज सात पर छपी खबर […]

By Prabhat Khabar Digital Desk | December 22, 2015 6:24 PM

गबन के आरोपित शिक्षक का हुआ स्थानांतरण डीएम के आदेश पर हुई कार्रवाई वित्तीय अनियमितता समेत शिक्षक इकबाल हसन पर हैं कई आरोपमामला जीरादेई प्रखंड के प्राथमिक विद्यालय चंदौली मकतब काएक दशक से अनियमितता और अराजकता की चपेट में था विद्यालय नोट : कृपया प्रभात खबर में 12 दिसंबर को पेज सात पर छपी खबर को लगाने का कष्ट करें प्रभात इंपैक्ट फोटो- 02 प्राथमिक विद्यालय चंदौली मकतब इंट्रो-जिले के जीरादेई प्रखंड के प्राथमिक विद्यालय चंदौली मकतब में विगत एक दशक से व्याप्त भ्रष्टाचार, अनियमितता, शैक्षिक अराजकता व अनुशासन हीनता के कारण विद्यालय की स्थिति खराब और शैक्षणिक कार्य बाधित रहा है. अब इससे विद्यालय के मुक्ति का मार्ग प्रशस्त हुआ है. प्रभात खबर में 12 दिसंबर, 2015 को प्रकाशित खबर पर संज्ञान लेते हुए जिलाधिकारी महेंद्र कुमार ने आरोपित शिक्षक के तत्काल स्थानांतरण का आदेश दिया. इसके अनुपालन में 21 दिसंबर को डीपीओ स्थापना ने आरोपित शिक्षक इकबाल हसन का स्थानांतरण आदेश निर्गत कर दिया. श्री हसन का स्थानांतरण जीरादेई प्रखंड के प्राथमिक विद्यालय मनिया में किया गया है. साथ ही डीपीओ ने वर्तमान प्रभारी शिक्षक मनोज कुमार यादव के भी स्थानांतरण का आदेश भी शिक्षा समिति को दिया है. संवाददाता,सीवानप्रभात खबर ने विद्यालय के मामले को जोर-शोर से उठाया था. 12 दिसंबर को पेज नंबर सात पर विभाग ही दे रहा विद्यालय में अराजकता को बढ़ावा शीर्षक से खबर प्रकाशित की थी, जिसके बाद डीएम के कड़े तेवर के बाद शिक्षा विभाग हरकत में आया और विद्यालय के शिक्षक इकबाल हसन का स्थानांतरण का आदेश जारी कर दिया गया. साथ ही डीएम ने पूरे मामले की पुन: जांच का भी आदेश दिया है और किसी भी हालत में विद्यालय का शैक्षिक माहौल खराब न हो इसकी भी सख्त ताकीद की है . विद्यालय के तत्कालीन आरोपित प्रधानाध्यापक इकबाल हसन को तत्कालीन डीइओ महेश चंद्र पटेल ने अपने पत्रांक 594/10.04.12 द्वारा निलंबित कर दिया था. फिर जांच और कार्रवाई के बाद एक साल बाद उन्हें निलंबन से मुक्त किया गया और स्पष्ट आदेश दिया गया कि श्री हसन इस विद्यालय में प्रभारी के रूप में कार्य नहीं करेंगे. साथ ही निलंबन अवधि के बकाये वेतन पर रोक लगी रही. साथ ही स्पष्ट आदेश था अगर इनका क्रिया कलाप संतोषप्रद रहेगा तो स्थगित वेतन भुगतान पर किया जायेगा. लेकिन इसके उलट तत्कालीन डीइओ देव नाथ राम ने अपने ज्ञापांक 1008 दिनांक 19.8.15 द्वारा आरोपित इकबाल हसन के बकाये राशि के भुगतान का आदेश देते हुए निलंबन मुक्त कर दिया. जबकि निलंबन मुक्त बाद भी इकबाल हसन के कार्यकलाप में कोई सुधार नहीं दिखा. जिस पर बीइओ जीरादेई ने बार-बार डीइओ को पत्र लिखा था. तीन माह से धूल फांक रहा था डीइओ का आदेश : जिला शिक्षा पदाधिकारी ने अपने पत्रांक 1141 दिनांक 8.9.15 द्वारा प्रशासनिक दृष्टिकोण से दो दिनों के अंदर विद्यालय के पूर्व प्रभारी इकबाल हसन और वर्तमान प्रभारी मनोज कुमार यादव के स्थानांतरण का आदेश डीपीओ स्थापना को दिया है और दो दिनों के अंदर कार्रवाई करते हुए अनुपालन प्रतिवेदन समर्पित करने को कहा था, लेकिन इस आदेश के तीन माह बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हुई और अपने उच्चाधिकारी का आदेश डीपीओ स्थापना दबाये बैठे थे.क्या कहते हैं डीपीओ विद्यालय के शिक्षक इकबाल हसन का स्थानांतरण कर दिया गया है. साथ ही प्रभारी प्रधान शिक्षक मनोज कुमार यादव का भी स्थानांतरण का आदेश शिक्षा समिति को दिया गया है. चूकि वे नियोजित शिक्षक है. विद्यालय में शैक्षिक माहौल सुधारने के लिए विभाग प्रयासरत है. ए खान, डीपीओ स्थापना, सीवान

Next Article

Exit mobile version