Siwan News : सीवान जिले में बढ़े 68 हजार 158 नये मतदाता

सीवान जिले के आठों विधानसभा क्षेत्रों की मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन कर दिया गया है. एक जनवरी, 2025 की अर्हता तिथि के आधार अंतिम प्रकाशन किया गया है. पूरे जिले में 68 हजार 158 मतदाताओं की संख्या बढ़ी है.

By Prabhat Khabar News Desk | January 9, 2025 10:34 PM
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सीवान. जिले के आठों विधानसभा क्षेत्रों के लिए मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन कर दिया गया है. विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम के तहत एक जनवरी, 2025 की अर्हता तिथि के आधार अंतिम प्रकाशन किया गया है. मतदाता सूची के अंतिम प्रकाशन के बाद पूरे जिले में 68 हजार 158 मतदाताओं की संख्या बढ़ी है. निर्वाचन कार्यालय से मिली जानकारी के मुताबिक, अंतिम रूप से प्रकाशित मतदाता सूची में कुल मतदाताओं की संख्या 25 लाख 83 हजार 483 है. इनमें 13 लाख 46 हजार 816 पुरुष मतदाता एवं 12 लाख 36 हजार 614 महिला मतदाताओं की संख्या है. लिंगानुपात 918 है. कुल सेवा मतदाताओं की संख्या 7139 है. कुल मतदान केंद्र की संख्या 2539 है. इसको देखते हुए जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह जिला पदाधिकारी मुकुल कुमार गुप्ता की अध्यक्षता में निर्वाचक सूची के विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण की समीक्षात्मक बैठक समाहरणालय सभागार में आहूत की गयी. डीएम ने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार अर्हता तिथि एक जनवरी, 2025 के आधार पर निर्वाचन सूची का विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण 2025 का अंतिम प्रकाशन कर दिया गया है. उन्होंने बताया कि इस दौरान युवा निर्वाचकों का आधिकारिक पंजीकरण किया जा रहा है. निर्वाचन सूची लिंगानुपात 918 को जनगणना लिंगानुपात 988 के समरूप करना प्राथमिकता सूची में है. अर्हता तिथि एक जनवरी, 2025 की अवधि में 29 अक्टूबर, 2024 से 17 दिसंबर, 2024 तक जिले में प्रपत्र-6 के जरिये कुल 27,509 नए मतदाताओं के नाम जोड़े गये. प्रपत्र-7 के जरिये इस दौरान कुल 9442 मतदाताओं के नाम हटाये गये तथा प्रपत्र- 8 के जरिये कुल 6846 मतदाताओं के नाम, फोटो एवं अन्य से संबंधित संशोधन किया गया. अर्हता तिथि एक जनवरी, 2024 के अंतिम प्रकाशन के उपरांत एवं अर्हता तिथि एक जनवरी, 2025 के अंतर्गत अंतिम प्रकाशन तक सीवान जिले में कुल 68158 नये मतदाताओं के नाम प्रपत्र-6 के जरिये जोड़े गये. प्रपत्र -7 के जरिये कुल 25901 मतदाताओं के नाम हटाये गये एवं प्रपत्र- 8 के जरिये 40229 मतदाताओं के नाम, फोटो, पता एवं अन्य आदि से संबंधित संशोधन किया गया. सभी मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय एवं राज्यस्तरीय राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों से मतदान केंद्रस्तरीय अभिकर्ताओं (बीएलए) की नियुक्ति करवाने के लिए जिला पदाधिकारी ने दिशा-निर्देश दिये. सामान्यत: निर्वाचक सूची के एक भाग के लिए एक मतदान केंद्रस्तरीय अभिकर्ता नियुक्ति किया जाता है. मतदान केंद्रस्तरीय अभिकर्ता को उस से संबंधित भाग क्षेत्र जहां पर वह निवास करता है, का पंजीकृत निर्वाचक होना चाहिए. कोई भी व्यक्ति जो सरकार, स्थानीय प्राधिकार, सार्वजनिक लोक उपक्रम की सेवा में कार्यरत हो, मतदान केंद्र स्तरीय अभिकर्ता के रूप में कार्य नहीं कर सकता है. युवा मतदाताओं का नाम निर्वाचक सूची में शामिल करने के लिए विशेष प्रावधान की जानकारी देते हुए बताया गया कि अब 17 वर्ष के युवा मतदाता निर्वाचक सूची में नाम दर्ज कराने के लिए अग्रिम रूप से आवेदन कर सकते हैं. अब एक वर्ष में निर्वाचक बनने के लिए चार अर्हता तिथियां निर्धारित की गयी हैं. निर्वाचक नामावली प्रत्येक तिमाही में अद्यतन की जायेगी और पात्र युवाओं को उस वर्ष की अगली तिमाही में पंजीकृत किया जा सकता है, जिसमें उन्होंने 18 वर्ष की पात्रता आयु पूरी कर ली हो.

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