जैसा चुनेंगे प्रतिनिधि वैसी मिलेगी व्यवस्था
सीवान : न्यायालय का काम कानून का शासन और सभी को सुलभ न्याय प्रदान करना है. कानून के अनुसार ही न्यायाधीश को फैसला देना पड़ता है. ऐसे में इस मामले में विधायिका की भूमिका काफी महत्वपूर्ण है जो विधि निर्माण का कार्य करती है. ये बातें पटना हाइकोर्ट के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश इकबाल अहमद अंसारी […]
सीवान : न्यायालय का काम कानून का शासन और सभी को सुलभ न्याय प्रदान करना है. कानून के अनुसार ही न्यायाधीश को फैसला देना पड़ता है. ऐसे में इस मामले में विधायिका की भूमिका काफी महत्वपूर्ण है जो विधि निर्माण का कार्य करती है. ये बातें पटना हाइकोर्ट के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश इकबाल अहमद अंसारी ने कहीं.
वे पटना हाइकोर्ट के शताब्दी समारोह को संबोधित कर रहे थे. उन्होंने कहा कि लोकतंत्र जनता के लिए, जनता द्वारा, जनता का शासन है, जिसमें जनता के चुने प्रतिनिधि शासन करते हैं. ये विधायिका के सदस्य होते हैं और कानून का निर्माण करते हैं. ऐसे में जनप्रतिनिधियों का जैसा चुनाव करेंगे वैसा ही शासन होगा.
न्यायपालिका तो कानून के अनुसार न्याय और विधि के शासन को स्थापित करती है. न्यायमूर्ति श्री अंसारी ने कहा कि हिट एंड रन के समय अभिनेता सलमान खान के बरी होने और निर्भया कांड में किशोर आरोपी की सजा के बाद रिहा होने पर समाज और मीडिया में इसको लेकर काफी चर्चाएं हुईं, लेकिन इसको लेकर न्यायालय पर आरोप नहीं लगाया जा सकता है. क्योंकि न्यायालय साक्ष्य और सबूत के आधार पर निर्णय करती है. सलमान के साथ दुर्घटना के समय कितने लोग बैठे थे, यह देखना न्यायालय का काम नहीं है. साथ ही जुबेनाइल कानून बनाना विधायिका का काम है. श्री अंसारी ने कहा कि 93 प्रतिशत आपराधिक मामलों में आरोपी बरी हो जाते हैं. इसका