जैसा चुनेंगे प्रतिनिधि वैसी मिलेगी व्यवस्था

सीवान : न्यायालय का काम कानून का शासन और सभी को सुलभ न्याय प्रदान करना है. कानून के अनुसार ही न्यायाधीश को फैसला देना पड़ता है. ऐसे में इस मामले में विधायिका की भूमिका काफी महत्वपूर्ण है जो विधि निर्माण का कार्य करती है. ये बातें पटना हाइकोर्ट के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश इकबाल अहमद अंसारी […]

By Prabhat Khabar Digital Desk | January 10, 2016 4:46 AM

सीवान : न्यायालय का काम कानून का शासन और सभी को सुलभ न्याय प्रदान करना है. कानून के अनुसार ही न्यायाधीश को फैसला देना पड़ता है. ऐसे में इस मामले में विधायिका की भूमिका काफी महत्वपूर्ण है जो विधि निर्माण का कार्य करती है. ये बातें पटना हाइकोर्ट के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश इकबाल अहमद अंसारी ने कहीं.

वे पटना हाइकोर्ट के शताब्दी समारोह को संबोधित कर रहे थे. उन्होंने कहा कि लोकतंत्र जनता के लिए, जनता द्वारा, जनता का शासन है, जिसमें जनता के चुने प्रतिनिधि शासन करते हैं. ये विधायिका के सदस्य होते हैं और कानून का निर्माण करते हैं. ऐसे में जनप्रतिनिधियों का जैसा चुनाव करेंगे वैसा ही शासन होगा.

न्यायपालिका तो कानून के अनुसार न्याय और विधि के शासन को स्थापित करती है. न्यायमूर्ति श्री अंसारी ने कहा कि हिट एंड रन के समय अभिनेता सलमान खान के बरी होने और निर्भया कांड में किशोर आरोपी की सजा के बाद रिहा होने पर समाज और मीडिया में इसको लेकर काफी चर्चाएं हुईं, लेकिन इसको लेकर न्यायालय पर आरोप नहीं लगाया जा सकता है. क्योंकि न्यायालय साक्ष्य और सबूत के आधार पर निर्णय करती है. सलमान के साथ दुर्घटना के समय कितने लोग बैठे थे, यह देखना न्यायालय का काम नहीं है. साथ ही जुबेनाइल कानून बनाना विधायिका का काम है. श्री अंसारी ने कहा कि 93 प्रतिशत आपराधिक मामलों में आरोपी बरी हो जाते हैं. इसका

जैसा चुनेंगे प्रतिनिधि…
मतलब यह नहीं कि सभी निर्दोष हैं. लेकिन न्यायालय को सबूत, गवाह, अधिवक्ता, व्यवस्था व पुलिस के साक्ष्य के आधार पर निर्णय देना होता है. इसमें सुधार के लिए समाज व कानून के स्तर पर सुधार की जरूरत है. इससे पूर्व शहर के नगर भवन में पहुंचने पर मुख्य न्यायाधीश और हाई कोर्ट के अन्य न्यायाधीशों का स्वागत किया गया.
कार्यक्रम का उद्घाटन मुख्य न्यायाधीश इकबाल अहमद अंसारी, हाइकोर्ट न्यायाधीश नवनीति प्रसाद सिंह व समरेंद्र प्रताप सिंह ने दीप प्रज्वलित कर किया. न्यायमूर्ति नवनीति प्रसाद सिंह ने कहा कि पटना हाइकोर्ट ने 100 वर्ष की गौरवपूर्ण यात्रा पूरी की है. इसी अवसर पर यह पांचवा आयोजन सीवान में किया जा रहा है. मौके पर 50 साल की वकालत पूरी करनेवाले अधिवक्ताओं को सम्मानित किया गया.

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