अवैध शराब की बिक्री पर थानेदार होंगे जिम्मेवार

एसडीओ, एसडीपीओ ने नयी शराब नीति के पालन का दिया निर्देश महाराजगंज : अनुमंडल क्षेत्र के किसी थाना क्षेत्र में अवैध शराब बनाने व बिकने का मामला सामने आया, तो संबंधित क्षेत्र के थानेदार जिम्मेदार होंगे. उक्त बातें महाराजगंज के एसडीओ अखिलेश कुमार व एसडीपीओ एसके प्रभात ने अनुमंडल कार्यालय में कहीं. अधिकारी द्वय ने […]

By Prabhat Khabar Digital Desk | March 20, 2016 4:15 AM

एसडीओ, एसडीपीओ ने नयी शराब नीति के पालन का दिया निर्देश

महाराजगंज : अनुमंडल क्षेत्र के किसी थाना क्षेत्र में अवैध शराब बनाने व बिकने का मामला सामने आया, तो संबंधित क्षेत्र के थानेदार जिम्मेदार होंगे. उक्त बातें महाराजगंज के एसडीओ अखिलेश कुमार व एसडीपीओ एसके प्रभात ने अनुमंडल कार्यालय में कहीं.

अधिकारी द्वय ने कहा कि नयी उत्पाद नीति 2015 पर प्रकाश डालते हुए कहा कि अप्रैल से पूर्ण शराब बंदी लागू होगी. इसके पूर्व सभी थानाध्यक्षों को अपने- अपने क्षेत्र से अवैध शराब निर्माण व नहीं बिकने का प्रमाणपत्र देना होगा. इसके लिए अनुमंडल के सभी थानेदारों को अपने-अपने क्षेत्र में गहन जांच करनी होगी.

वहीं अधिकारी ने नारकोटिक्स अधिनियम के तहत औषधि की थोक व खुदरा बिक्री पर भी नजर रखने का निर्देश दिया है. एसडीओ अखिलेश कुमार ने होली व त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के मद्देनजर विधि व्यवस्था को बनाये रखने के लिए आवश्यक निर्देश जारी किया है. बीडीओ सीओ थानेदार संयुक्त रूप से क्षेत्र का भ्रमण कर संवेदनशील स्थानों को चिह्नित कर कार्रवाई करेंगे. इससे शांति व्यवस्था कायम रहे.

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