बीमा कंपनी पर फोरम ने लगाया 40 हजार जुर्माना

बीमाधारक की मौत के बाद पत्नी के क्लेम मांगने पर कंपनी ने नहीं किया भुगतान फोरम ने बीमा कंपनी को समय से भुगतान नहीं करने पर 15 प्रतिशत ब्याज भुगतान का दिया निर्देश सीवान : जिला उपभोक्ता फोरम ने एक प्राइवेट बीमा कंपनी के समय से बीमाधारक के उत्तराधिकारी को क्लेम राशि का भुगतान नहीं […]

By Prabhat Khabar Digital Desk | April 14, 2016 2:12 AM

बीमाधारक की मौत के बाद पत्नी के क्लेम मांगने पर कंपनी ने नहीं किया भुगतान

फोरम ने बीमा कंपनी को समय से भुगतान नहीं करने पर 15 प्रतिशत ब्याज भुगतान का दिया निर्देश
सीवान : जिला उपभोक्ता फोरम ने एक प्राइवेट बीमा कंपनी के समय से बीमाधारक के उत्तराधिकारी को क्लेम राशि का भुगतान नहीं करने पर 40 हजार रुपये जुर्माना का आदेश दिया है. दो माह के अंदर राशि का भुगतान नहीं करने पर 15 प्रतिशत अतिरिक्त ब्याज के साथ ही दंडात्मक कार्रवाई की जायेगी.
दरौली थाना मुख्यालय के वृज मोहन सिंह ने जेडएमबीएसएलआइ नामक बीमा कंपनी के यहां पांच लाख रुपये का बीमा कराया था. 27 जनवरी, 2009 को कराये गये बीमा का साढ़े छह हजार रुपये छमाही किश्त जमा करता रहा. इस बीच परिपक्वता अवधि के पूर्व ही 25 फरवरी, 2011 को निधन हो गया.
वृज मोहन की मौत के बाद उनकी उत्तराधिकारी पत्नी पूनम देवी ने क्लेम राशि के दावा किया. इस पर बीमा कंपनी ने यह कहते हुए भुगतान से इनकार कर दिया कि बीमाधारक डायबिटीज के मरीज थे.
इसकी जानकारी कंपनी को जानबूझ कर नहीं दी गयी. कंपनी के भुगतान देने से मना करने पर पूनम ने जिला उपभोक्ता फोरम में वाद दायर कर भुगतान की मांग की. इसमें दोनों पक्ष की सुनवाई के बाद फोरम ने संपूर्ण बीमा राशि के अलावा 30 हजार रुपये अर्थदंड व 10 हजार रुपये मुकदमा खर्च का भुगतान करने का आदेश जारी किया है.
इस मामले में नियमत: भुगतान नहीं करने का कंपनी के जीएम संजीत प्रताप सिंह, एआरएम शक्तिनाथ सिंह, ब्रांच हेड संजय वर्मा व एडवाइजर अजय कुमार सिंह को आरोपित मानते हुए इन पर अर्थदंड लगाया गया है. यह आदेश जिला उपभोक्ता फोरम के अध्यक्ष ओमप्रकाश सिन्हा, सदस्य रामजी सिंह व रामावती यादव ने पारित किया है.

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