बिना कनेकशन के बिजली बिल भेजने पर जुर्माना
उपभोक्ता फोरम ने विद्युत विभाग के एसडीओ व कार्यपालक अभियंता को आठ हजार जुर्माना देने का दिया आदेश सीवान : विद्युत विभाग के गड़बड़झाला से परेशान उपभोक्ता की शिकायत पर उपभोक्ता फोरम ने अर्थदंड की कार्रवाई की है. बिना कनेक्शन के ही बिजली बिल भेज देने पर फोरम ने विभाग के कार्यपालक अभियंता सीवान व […]
उपभोक्ता फोरम ने विद्युत विभाग के एसडीओ व कार्यपालक अभियंता को आठ हजार जुर्माना देने का दिया आदेश
सीवान : विद्युत विभाग के गड़बड़झाला से परेशान उपभोक्ता की शिकायत पर उपभोक्ता फोरम ने अर्थदंड की कार्रवाई की है. बिना कनेक्शन के ही बिजली बिल भेज देने पर फोरम ने विभाग के कार्यपालक अभियंता सीवान व एसडीओ महाराजगंज पर पांच हजार रुपये का जुर्माना व तीन हजार रुपये मुकदमे का खर्च देने का आदेश दिया है.साथ ही दो माह में बिजली का कनेक्शन करने का भी फोरम ने आदेश जारी किया है.
गोरेयाकोठी थाने के मोहम्मदपुर निवासी अनवारुल हक ने अपने मकान में विद्युत कनेक्शन के लिए 12 सितंबर, 2011 को आवेदन दिया था. इसके लिए विभाग के निर्देश पर आठ सौ रुपये 10 अक्तूबर, 2011 को अनवारूल हक ने जमा किये. इसके दूसरे माह ही विभाग ने 318 रुपये का बिल भेज दिया जबकि अभी उपभोक्ता के घर कनेक्शन भी नहीं लगा था.
इसकी शिकायत करते हएु अनवारूल ने जिला उपभोक्ता फोरम में वाद दायर किया. इसमें दोनों पक्षों की सुनवाई के बाद फोरम के अध्यक्ष ओमप्रकाश सिन्हा ने विभाग की लापरवाही मानते हुए कार्यपालक अभियंता, सीवान व एसडीओ महाराजगंज पर पांच हजार रुपये का जुर्माना व तीन हजार रुपये मुकदमे का खर्च देने का आदेश दिया है.
साथ ही दो माह में बिजली का कनेक्शन करने का भी फोरम ने आदेश जारी किया है. जुर्माने की राशि का दो माह के अंदर भुगतान करना होगा.