पीएनबी पर फोरम ने लगाया 20 हजार अर्थदंड
सीवान : शहर के पंजाब नैशनल बैंक के बबुनिया मोड़ स्थित शाखा तथा मुजफ्फरपुर के क्षेत्रीय कार्यालय पर एक खाताधारक की विनिमय राशि का भुगतान नहीं करने पर जिला उपभोक्ता फोरम ने अर्थदंड लगाया है. इसके तहत 20 हजार रुपये संयुक्त रूप से अर्थदंड देने तथा आवेदक को उसके विनिमय राशि का भुगतान करने का […]
सीवान : शहर के पंजाब नैशनल बैंक के बबुनिया मोड़ स्थित शाखा तथा मुजफ्फरपुर के क्षेत्रीय कार्यालय पर एक खाताधारक की विनिमय राशि का भुगतान नहीं करने पर जिला उपभोक्ता फोरम ने अर्थदंड लगाया है. इसके तहत 20 हजार रुपये संयुक्त रूप से अर्थदंड देने तथा आवेदक को उसके विनिमय राशि का भुगतान करने का आदेश जारी किया है.
मालूम हो कि बड़हरिया थाने के मननपुरा गांव के नगीना चौधरी ने जिला उपभोक्ता फोरम में वाद दायर करते हुए यह आरोप लगाया था कि मैं विष्णुदास आयरन कंपनी लिमिटेड कोलकाता का कर्मचारी था. वहां से सेवानिवृत्त होने के बाद नियमित बुबनिया मोड़ स्थित पंजाब नैशनल बैंक में पेंशन की राशि कंपनी द्वारा भेजी जाती रही. वर्ष 2003 में विनिमय राशि 23 हजार, 900 रुपये अक्तूबर में सहायक आयुक्त, कर्मचारी भविष्य निधि कार्यालय द्वारा बैंक के मुजफ्फरपुर स्थित क्षेत्रीय कार्यालय को भेजे गये.
इसकी जानकारी मिलने पर बैंक से संपर्क करने के बाद भी कोई जानकारी नहीं दी गयी. इस पर जिला उपभोक्ता फोरम में शिकायत की. उपभोक्ता फोरम ने दोनों पक्षों की सुनवाई के बाद सहायक आयुक्त, भविष्य निधि संगठन को बरी कर दिया. बैंक प्रबंधन को दो माह के अंदर धनराशि का भुगतान करने का आदेश दिया है.