दहेज हत्या के मामले में जिप अध्यक्ष की जमानत खारिज

सीवान : जिला एवं सत्र न्यायाधिश शैलेंद्र कुमार सिंह ने जिला पर्षद अध्यक्ष फौजदार चौहान व पुत्र अनिल चौहान के जमानत आवेदन को खारिज कर दिया है. निवर्तमान अध्यक्ष के समधी शैलेंद्र प्रसाद ने अपनी पुत्री अर्चना चौहान की दहेज हत्या के मामले में दरौली थाने के प्राथमिकी कांड संख्या 156/15 के तहत दर्ज करायी […]

By Prabhat Khabar Digital Desk | April 28, 2016 3:01 AM

सीवान : जिला एवं सत्र न्यायाधिश शैलेंद्र कुमार सिंह ने जिला पर्षद अध्यक्ष फौजदार चौहान व पुत्र अनिल चौहान के जमानत आवेदन को खारिज कर दिया है. निवर्तमान अध्यक्ष के समधी शैलेंद्र प्रसाद ने अपनी पुत्री अर्चना चौहान की दहेज हत्या के मामले में दरौली थाने के प्राथमिकी कांड संख्या 156/15 के तहत दर्ज करायी थी. मामले में अब भी मृतका की सास फरार चल रही है. मामले में लोक अभियोजक हरेंद्र सिंह व बचाव पक्ष के अधिवक्ता प्रदीप मिश्रा की बहस सुनने के बाद जिला जज ने जमानत आवेदन को खारिज कर दिया .

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