लोडेड पिस्टल मामले में तीन वर्षों की सजा
तीन वर्षों में स्पीडी ट्रायल के तहत आया फैसला सीवान : गुरुवार को अपर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी नवम संतोष कुमार उपाध्याय ने लोडेड अवैध असलहा सहित एक गिरफ्तारी के मामले में आरोपित के खिलाफ तीन वर्ष की सजा व तीन हजार रुपये का अर्थदंड लगाया है. मालूम हो कि दरौली थाने के कुम्हटी काली मंदिर […]
तीन वर्षों में स्पीडी ट्रायल के तहत आया फैसला
सीवान : गुरुवार को अपर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी नवम संतोष कुमार उपाध्याय ने लोडेड अवैध असलहा सहित एक गिरफ्तारी के मामले में आरोपित के खिलाफ तीन वर्ष की सजा व तीन हजार रुपये का अर्थदंड लगाया है.
मालूम हो कि दरौली थाने के कुम्हटी काली मंदिर पोखरे के पास से पुलिस ने बाइक से जा रहे दोसंदिग्धों को पकड़ने के लिए छापेमारी की, लेकिन मौके से एक फरार हो गया. गोपालगंज जिले के फुलवरिया थाने के भुभनाहा गांव के विलिस्टर यादव के पुत्र देवेंद्र यादव को गिरफ्तार कर लिया. उसके पास से एक लोडेड पिस्टल बरामद की गयी.
दो अप्रैल, 2013 के इस मामले में न्यायालय ने सुनवाई करते हुए फैसला सुनाया है. पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए 29 मई, 2013 को आरोपपत्र दाखिल किया. इसके बाद न्यायालय ने आठ जुलाई, 2013 को आरोप गठन किया. इसके बाद चली साक्ष्य व बहस की प्रक्रिया के बाद न्यायालय का यह फैसला आया है.
इसके तहत भादवि की धारा 25(1-बी), ए के तहत दो वर्ष का सश्रम कारावास व एक हजार रुपये अर्थदंड तथा नहीं देने पर छह माह की अतिरिक्त सजा का आदेश दिया है. इसके अलावा 26-1, 35 आर्म्स एक्ट में तीन वर्ष की सजा व दो हजार रुपये का अर्थदंड तथा अर्थदंड नहीं देने पर अतिरिक्त छह माह की सजा भुगतने का आदेश दिया है. इस दौरान बचाव पक्ष के अधिवक्ता रामाशंकर सिंह व अभियोजन पक्ष की तरफ से एपीओ विजय कुमार रहे.