चुनाव परिणाम प्रकाशन के 15 दिनों में देनी होगी व्यय विवरणी

साथ में देना होगा प्रपत्र 30 के साथ शपथ पत्र : एसडी महाराजगंज : राज्य निर्वाचन आयोग के पत्र के आलोक में जिला निर्वाची पदाधिकारी सह डीएम महेंद्र कुमार के आदेश पर महाराजगंज अनुमंडलीय निर्वाची पदाधिकारी सह एसडीओ अखिलेश कुमार ने अनुमंडल क्षेत्र के सभी प्रखंड निर्वाची पदाधिकारियों को चुनाव परिणाम घोषणा के 15 दिन […]

By Prabhat Khabar Digital Desk | May 31, 2016 5:00 AM

साथ में देना होगा प्रपत्र 30 के साथ शपथ पत्र : एसडी

महाराजगंज : राज्य निर्वाचन आयोग के पत्र के आलोक में जिला निर्वाची पदाधिकारी सह डीएम महेंद्र कुमार के आदेश पर महाराजगंज अनुमंडलीय निर्वाची पदाधिकारी सह एसडीओ अखिलेश कुमार ने अनुमंडल क्षेत्र के सभी प्रखंड निर्वाची पदाधिकारियों को चुनाव परिणाम घोषणा के 15 दिन के अंदर विजयी प्रतिनिघि द्वारा व्यय विवरणी कागजात जमा कराने का निर्देश जारी किया है. पंचायत चुनाव में विजयी प्रतिनिधि व्यय विवरणी प्रपत्र -29 के साथ प्रपत्र-30 में शपथ के साथ घोषणा पत्र निर्वाची पदाधिकारी के समक्ष दाखिल करेंगे. 15/07/ 2016 तक चुनाव विवरणी उपलब्ध नहीं कराने वाले प्रतिनिधि को अयोग्यता का सामना करना पड़ सकता है.
पूर्व में ही आयोग के पत्रांक 428, दिनांक 08/02/2016 में ही निर्देशित किया गया था. अनुमंडल के निर्वाची पदाधिकारी ने कहा है कि इस संबंध में पंचायत के निर्वाचन नियमावली 2006 के नियम 118 (संशोधित ), 119 व 120 के नियमों से अवगत होने का निर्देश दिया है.
क्या है नियम
118 निर्वाचन खर्च का लेखा व उसकी अधिसीमा-(1) पंचायत निकाय/ ग्राम कचहरी निर्वाचन का प्रत्येक अभ्यर्थी नाम निर्देशन की तिथि व निर्वाचन परिणाम घोषणा की तिथि की अवधि( दोनों तिथियों सहित) में या तो सवयं या उसके निर्वाचन अभिकर्ता द्वारा निर्वाचन से संबंधित किये गये खर्च का एक लेखा अलग से सही- सही संधारित होना चाहिए .
ग्राम पंचायत के सदस्य/ पंच की दशा में – 20,000/- रुपये
पंचायत समिति के सदस्य की दशा में – 30,000/- रुपये
ग्राम पंचायत के मुखिया/ सरपंच की दशा- 40,000/- रुपये
जिला पर्षद सदस्य की दशा में – 1,00,0000/- रुपये
119. (क) नियम 120 के अधीन जिला गजट में निर्वाचन के 15 दिन बाद में उपरोक्त कागजात के साथ निर्वाची पदाधिकारी को विवरणी उपलब्ध करानी है.
(ख) विवरणी दाखिल करने के वक्त पावती रसीद लेनी है.
120. विवरणी जमा करने के सात दिनों के अंदर सूचना शासकीय/ जिला गजट में प्रकाशित की जायेगी.

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