60 दिनों में होंगी शिकायतें दूर

पहल. कल से लागू हो रहा है लोक सेवा अधिकार अधिनियम छह से दर्ज होने लगेंगी शिकायतें जिला मुख्यालय में होंगे अपर समाहर्ता लोक शिकायत निवारण अधिकारी सीवान : अब आपको अपनी शिकायतों को सुलझाने के लिए न तो अधिकारियों का चक्कर लगाना पड़ेगा और न ही दूर-दूर तक भटकना पड़ेगा. अब पूरे सूबे में […]

By Prabhat Khabar Digital Desk | June 3, 2016 11:56 PM

पहल. कल से लागू हो रहा है लोक सेवा अधिकार अधिनियम

छह से दर्ज होने लगेंगी शिकायतें
जिला मुख्यालय में होंगे अपर समाहर्ता लोक शिकायत निवारण अधिकारी
सीवान : अब आपको अपनी शिकायतों को सुलझाने के लिए न तो अधिकारियों का चक्कर लगाना पड़ेगा और न ही दूर-दूर तक भटकना पड़ेगा. अब पूरे सूबे में पांच जून से बिहार लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम 2016 लागू होने जा रहा है.
छह जून से आपको लोक
सेवाओं से जुड़ी शिकायतों को दर्ज कराने के लिए अपने अनुमंडल में बने सेंटर तक जाने की जरूरत होगी. साथ ही तय सीमा के अंदर ही जवाब मिल जायेगा. पांच जून से लागू
हो रहे इस नियम के तहत 60 दिनों के अंदर शिकायतों का निबटारा किया जायेगा. यदि ऐसा नहीं हुआ, तो संबंधित अधिकारी को जुर्माना भी अपने जेब से देना होगा. लोग डाक, इ-मेल व एसएमएस से भी शिकायत कर सकते हैं.
कैसे मिलेगी रिसीविंग : हर शिकायत पर आपको शिकायत का रिसीविंग नंबर दिया जायेगा. अनुमंडल में बने लोक शिकायत निवारण केंद्र के काउंटर पर आवेदन की रिसीविंग मिलेगी और बाकी माध्यमों से प्राप्त शिकायतों की रिसीविंग उसी माध्यम के जरिये दी जायेगी.
60 दिनों में मामला नहीं िनबटने पर अधिकारी देंगे जुर्माना
कैसे करें शिकायत
कोई भी व्यक्ति अपना शिकायत दर्ज कराने के लिए लोक शिकायत केंद्र पर जा कर कर सकते है. इसके लिए अधिनियम के अधीन सुनवाई और उसके निवारण का इच्छुक व्यक्ति प्रपत्र एक अथवा सादे कागज पर अपना नाम, पता व मोबाइल या फोन नंबर, इ-मेल, आधार कार्ड संख्या और शिकायत की विवरणी का उल्लेख करते हुए लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी को प्रस्तुत करेंगे. यही नहीं, शिकायत डाक, इ-मेल के माध्यम से अथवा ऑनलाइन भी दायर किया जा सकता है.
इन विषयों पर होगी शिकायत
राज्य सरकार द्वारा चलायी जा रही किसी भी योजना, कार्यक्रम या सेवा के संबंध में कोई लाभ या समाधान मांगने के लिए अथवा ऐसे लाभ या समाधान प्रदान करने में, विफलता या विलंब के संबंध में अथवा किसी लोक प्राधिकार के कार्य में विफलता, उसके द्वारा राज्य में लागू किसी कानून नीति, सेवा कार्यक्रम या योजना के उल्लंघन से संबंधित किसी मामले के संबंध में शिकायत कर सकते हैं.

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