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संपत्ति की घोषणा करें नहीं होगी कोई जांच

45 फीसदी टैक्स देकर काला धन को करें सफेद संयुक्त आयकर आयुक्त ने की बड़े करदाताओं के साथ बैठक आयकर घोषणा योजना के बारे में दी विस्तृत जानकारी सीवान : प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा मन की बात कार्यक्रम के दौरान देश के अंदर मौजूद कालाधन के खुलासे और उस पर कुछ टैक्स देकर बाकी धन […]

45 फीसदी टैक्स देकर काला धन को करें सफेद
संयुक्त आयकर आयुक्त ने की बड़े करदाताओं के साथ बैठक
आयकर घोषणा योजना के बारे में दी विस्तृत जानकारी
सीवान : प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा मन की बात कार्यक्रम के दौरान देश के अंदर मौजूद कालाधन के खुलासे और उस पर कुछ टैक्स देकर बाकी धन को सफेद करने की बात के बाद भारत सरकार के वित्त मंत्रालय ने आयकर घोषणा योजना 2016 शुरू की है.
इस योजना के बारे में टीवी और न्यूज पेपर में समय-समय पर जानकारी दी जा रही है. कोई भी व्यक्ति इस योजना के तहत छिपा कर रखे गये अपने धन पर एकमुश्त 45 प्रतिशत टैक्स देकर बाकी धन को सफेद घोषित कर शान की जिंदगी जी सकती है. घोषित किये गये धन पर कोई वेल्थ टैक्स नहीं लगेगा और न ही किसी तरह की जांच की जायेगी. घोषित आय पर लगनेवाला टैक्स भी 30 नवंबर 16, 31 मार्च, 17 तथा 31 सितंबर, 2017 तक तीन किस्तों में जमा कराया जा सकता है.
ये बाते रेंज टू मुजफ्फरपुर के संयुक्त आयकर आयुक्त मोहम्मद शादाब अहमद ने सीवान आयकर कार्यालय में बुधवार को जिले के बड़े आयकर दाताओं के साथ बैठक कर कही. संयुक्त आयकर आयुक्त ने कपड़ा रेडीमेड व्यवसायी, स्वर्ण व्यवसायी, गल्ला एवं किराना व्यवसायी, हार्डवेयर एवं इलेक्ट्रॉनिक व्यवसायी तथा दवा व्यवसायी एवं डॉक्टर्स के साथ अलग-अलग बैठक कर उन्हें विस्तृत जानकारी देते हुए सहयोग की अपील की. श्री अहमद ने स्पष्ट किया कि काला धन पकड़े जाने पर तीन माह से सात वर्ष तक सजा का प्रावधान है.
लेकिन, इस योजना में शामिल होकर इससे बचा जा सकता है. यही नहीं, आय की घोषणा अब और पहले के किसी भी वर्ष की आय पर की जा सकती है. बैठक में सीवान के आयकर अधिकारी सनत कुमार पांडेय और करीब 125 व्यवसायी शामिल हुए.

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