कोर्ट ने शहाबुद्दीन के आवेदन को किया खारिज

मामला तेजाब हत्याकांड के चश्मदीद गवाह राजीव रोशन की हत्या का सीवान : चतुर्थ अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश अजय कुमार श्रीवास्तव ने तेजाब हत्याकांड के चश्मदीद गवाह राजीव रोशन हत्याकांड के मामले में संज्ञान के खिलाफ दिये गये आवेदन को खारिज कर दिया है. मालूम हो कि अपराधियों ने डीएवी कॉलेज के मोड़ पर […]

By Prabhat Khabar Digital Desk | July 25, 2016 3:35 AM

मामला तेजाब हत्याकांड के चश्मदीद गवाह राजीव रोशन की हत्या का

सीवान : चतुर्थ अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश अजय कुमार श्रीवास्तव ने तेजाब हत्याकांड के चश्मदीद गवाह राजीव रोशन हत्याकांड के मामले में संज्ञान के खिलाफ दिये गये आवेदन को खारिज कर दिया है. मालूम हो कि अपराधियों ने डीएवी कॉलेज के मोड़ पर 16 जुलाई, 2014 को राजीव रोशन की हत्या उस समय की गयी,
जब बाइक पर सवार हो कर तगादा कर घर लौट रहा था. बाइक पर सवार अपराधियों ने शाम 7.30 बजे गोली मार कर उसकी हत्या कर दी और फरार हो गये. इस मामले में चंद्रकेश्वर प्रसाद उर्फ चंद्रा बाबू ने राजद के पूर्व सांसद मो. शहाबुदीन व उनके पुत्र ओसामा को नामजद अभियुक्त बनाया था.
इस घटना में मो. शहाबुदीन पर हत्या की साजिश करने का आरोप था. पुलिस ने मो. शहाबुद्दीन के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया. इस पर तत्कालीन मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी अशोक राज ने हत्या की साजिश के मामले में मो. शहाबुदीन के खिलाफ संज्ञान लिया.
इस संज्ञान के खिलाफ मो. शहाबुदीन के अधिवक्ता अभय कुमार राजन व मो. मोबिन ने जिला एवं सत्र न्यायाधीश के न्यायालय में क्रिमिनल रिविजन 103/15 दाखिल किया था. इसे सुनवाई के लिए जिला जज ने एडीजे चार के न्यायालय में स्थानांतरित कर दिया. एडीजे चार के कोर्ट ने बहस सुनने के बाद आवेदन को खारिज कर दिया है.
बचाव पक्ष इस आदेश के खिलाफ उच्च न्यायालय में जायेगा.

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