नाबालिग के साथ दुष्कर्म का आरोपित कोर्ट से बरी
सीवान : प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश विनोद कुमार शुक्ल की अदालत ने बुधवार को एक नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में फैसला सुनाते हुए आरोपित को साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया. दो वर्ष पूर्व के इस मामले में पास्को की धाराओं में मुफस्सिल थाने में प्राथमिकी दर्ज की गयी थी. मुफस्सिल […]
सीवान : प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश विनोद कुमार शुक्ल की अदालत ने बुधवार को एक नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में फैसला सुनाते हुए आरोपित को साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया. दो वर्ष पूर्व के इस मामले में पास्को की धाराओं में मुफस्सिल थाने में प्राथमिकी दर्ज की गयी थी.
मुफस्सिल थाने के बघड़ा गांव में एक युवती के साथ जबरन एक युवक ने दुष्कर्म किया. 14 अप्रैल, 2014 की घटना में पुलिस ने भादा कला निवासी पुकार यादव के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की. इसकी प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश विनोद कुमार शुक्ल की अदालत में साक्ष्य व बहस की कार्रवाई तकरीबन दो वर्ष तक चली. इस दौरान साक्ष्यों की विवेचना में आरोपित को कोर्ट ने बरी कर दिया. अभियोजन की तरफ से विशेष लोक अभियोजक ललन राम व बचाव पक्ष की तरफ से बलवंत श्रीवास्तव व अमरेंद्र सिंह अधिवक्ता रहे.