लूट के मामले में मिली आठ साल की सजा

सीवान : तृतीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश मनोज कुमार ने इलाहाबाद बैंक की शाखा टिकरी के हेड कैशीयर द्वारा ले जा रहे पांच लाख रूपये को बदमाशों ने कट्टा दिखा कर लूट लिया था. इस मामले में दो बदमाशों को कोर्ट ने आठ वर्ष की सजा व चार हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनायी […]

By Prabhat Khabar Digital Desk | August 11, 2016 4:36 AM

सीवान : तृतीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश मनोज कुमार ने इलाहाबाद बैंक की शाखा टिकरी के हेड कैशीयर द्वारा ले जा रहे पांच लाख रूपये को बदमाशों ने कट्टा दिखा कर लूट लिया था. इस मामले में दो बदमाशों को कोर्ट ने आठ वर्ष की सजा व चार हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनायी है.

हुसैनगंज थाना क्षेत्र के टिकरी गांव स्थित इलाहाबाद बैंक के हेड कैशियर मुख्य शाखा सीवान से पांच लाख रुपये अपने सुजुकी बाइक से टिकरी ले जा रहे थे कि रास्ते में रेनुआ – टिकरी पथ पर तीन बदमाशों ने घेर लिया और पांच लाख रुपये लूट लिये. इस मामले में मुफस्सिल थाने के भादा काला निवासी नौशाद खान तथा शहर के बबुनिया मोड़ के छोटे लाल प्रसाद के पास से पांच लाख रुपये पुलिस ने बरामद किये थे. कोर्ट ने दोनों अरोपितों को लूट के मामले में दोषी पाया. कोर्ट ने अभियोजन पक्ष की तरफ से अपर लोक अभियोजक रवींद्र नाथ शर्मा, तथा बचाव पक्ष के तरफ से प्रदीप मिश्रा व मुन्ना मियां की दलीलें सुनने के दोनों को आठ वर्ष की सजा व चार हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनायी है.

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