बिहार : हत्या के मामले में भाजपा नेता दोषी करार

सीवान : बिहार के सीवान जिला की एक अदालत ने पूर्व सांसद दिवंगत उमाशंकर सिंह के पुत्र और भाजपा नेता जितेन्द्र स्वामी को वर्ष 2000 में एक व्यक्ति का अपहरण कर हत्या करने के आरोप में आज दोषी करार दिया. जिला एवं सत्र न्यायधीश :द्वितीय: अवधेश कुमार दुबे ने वर्ष 2000 के बिहार विधानसभा चुनाव […]

By Prabhat Khabar Digital Desk | August 11, 2016 9:23 PM

सीवान : बिहार के सीवान जिला की एक अदालत ने पूर्व सांसद दिवंगत उमाशंकर सिंह के पुत्र और भाजपा नेता जितेन्द्र स्वामी को वर्ष 2000 में एक व्यक्ति का अपहरण कर हत्या करने के आरोप में आज दोषी करार दिया. जिला एवं सत्र न्यायधीश :द्वितीय: अवधेश कुमार दुबे ने वर्ष 2000 के बिहार विधानसभा चुनाव के दौरान महाराजगंज विधानसभा क्षेत्र से जदयू प्रत्याशी रहे दामोदर सिंह के भाई भरत सिंह के अपहरण और हत्या के मामले में जितेन्द्र स्वामी को आज दोषी करार दिया. इस मामले में सजा आगामी 22 अगस्त को सुनाई जायेगी.

अपहरण और हत्या का आरोप

विदित हो कि दामोदर सिंह के भाई भरत सिंह का अपहरण 15 फरवरी वर्ष 2000 को हुआ था और उनका शव दो दिन बाद यानी 17 फरवरी को बरामद हुआ था. उस मामले में मृतक के परिजनों द्वारा जितेंद्र स्वामी के खिलाफ स्थानीय थाना में प्राथमिकी दर्ज की गयी थी. उल्लेखनीय है कि इस मामले में 17 अप्रैल 2012 को अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश रामदरश ने साक्ष्य के अभाव में जितेंद्र स्वामी को बरी घोषित कर दिया था.

विधानसभा चुनाव में थे बीजेपी के प्रत्याशी

बादमें जिसके विरुद्ध भरत सिंह के परिजनों ने पटना उच्च न्यायालय में अपील की थी और उच्च न्यायालय ने इस मामले को पुनर्विचार किये जाने का आदेश दिया था. जितेंद्र स्वामी 2009 के लोकसभा चुनाव के दौरान महाराजगंज लोकसभा क्षेत्र से राजद के प्रत्याशी थे. अभी वे भाजपा में हैं और 2015 के बिहार विधानसभा चुनाव में दरौंधा विधानसभा क्षेत्र से भाजपा प्रत्याशी रहे थे.

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