दोहरे हत्याकांड में पिता व पुत्र दोषी करार

सीवान : दोहरे हत्याकांड में पिता-पुत्र को एडीजे वन के कोर्ट ने दोषी करार दिया है. आरोपितों पर जाति संबोधन कर गाली-गलौज करने का भी अारोप है. मालूम हो कि महाराजगंज थाना क्षेत्र के पोखरा निवासी पंकज कुमार ने अपने बयान में कहा है कि आठ वर्ष पूर्व पांच सितंबर, 2008 को गांव के ही […]

By Prabhat Khabar Digital Desk | August 18, 2016 5:45 AM
सीवान : दोहरे हत्याकांड में पिता-पुत्र को एडीजे वन के कोर्ट ने दोषी करार दिया है. आरोपितों पर जाति संबोधन कर गाली-गलौज करने का भी अारोप है. मालूम हो कि महाराजगंज थाना क्षेत्र के पोखरा निवासी पंकज कुमार ने अपने बयान में कहा है कि आठ वर्ष पूर्व पांच सितंबर, 2008 को गांव के ही छोटू साह की किराना दुकान पर मैं तथा दिलीप राम व देवकी राम सामान खरीदने के लिए गये थे. शाम 5.30 बजे गांव के ही नागेंद्र प्रसाद व सुदामा प्रसाद ने लाठी व खुखड़ी से मार कर जख्मी कर दिया. इस दौरान दिलीप राम की मृत्यु घटनास्थल पर ही हो गयी.
वहीं, देवकी राम की मृत्यु सदर अस्पताल सीवान में इलाज के दौरान हो गयी. प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश विनोद कुमार शुक्ल ने अभियोजन व बचाव पक्षों की दलीलें सुनने के बाद हत्या के मामले में पिता-पुत्र को दोषी पाया. इस मामले में कोर्ट द्वारा आगामी 24 अगस्त को सजा सुनायी जायेगी.

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