सामूहिक दुष्कर्म मामले में चार को 20 वर्षों की कैद

सीवान : युवती के साथ सामूहिक दुष्कर्म के मामले में दो वर्ष बाद मंगलवार को एडीजे दो की अदालत ने दोषियों के खिलाफ 20 साल के सश्रम कारावास की सजा सुनायी है. चारों दोषियों को तीस-तीस हजार रुपये का कुल 1 लाख 20 हजार रुूपये का अर्थदंड भी देना होगा. अर्थदंड की धनराशि का न्यायालय […]

By Prabhat Khabar Digital Desk | September 7, 2016 4:20 AM

सीवान : युवती के साथ सामूहिक दुष्कर्म के मामले में दो वर्ष बाद मंगलवार को एडीजे दो की अदालत ने दोषियों के खिलाफ 20 साल के सश्रम कारावास की सजा सुनायी है. चारों दोषियों को तीस-तीस हजार रुपये का कुल 1 लाख 20 हजार रुूपये का अर्थदंड भी देना होगा. अर्थदंड की धनराशि का न्यायालय ने पीड़िता को भुगतान करने का निर्देश दिया है.अर्थदंड की राशि का भुगतान नहीं करने पर दोषियों को अतिरिक्त डेढ़ वर्ष का सश्रम कारावास झेलना होगा.

महिला थाने में पीड़िता ने दो वर्ष पूर्व दर्ज करायी गयी प्राथमिकी में शिकायत की थी कि गोपालगंज जिले के मांझागढ़ थाना के छितौली निवासी अनुप कुमार श्रीवास्तव, राजेंद्र पटेल, संतोष कुमार श्रीवास्तव व नगर थाने के हरथुआ निवासी संदीप श्रीवास्तव ने मेरा अपहरण कर दुष्कर्म किया था.

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