शहाबुद्दीन को सजा सुनाने वाले जज का ट्रांसफर, JDU ने कहा – सरकार देगी सुरक्षा

पटना/सीवान: सीवान के पूर्व राजद सांसद शहाबुद्दीन को उम्रकैद की सजा सुनाने वाले जज अजय कुमार श्रीवास्तव कातबादला सीवान से पटना हो गया है. अजय कुमार श्रीवास्तव का तबादला सीवान में उनके पदस्थापन के तीन साल के भीतर किया गया है. उनके साथ तीन और न्यायाधीशों का भी तबादला किया गया है. न्यायाधीश अजय कुमार […]

By Prabhat Khabar Digital Desk | September 20, 2016 1:47 PM

पटना/सीवान: सीवान के पूर्व राजद सांसद शहाबुद्दीन को उम्रकैद की सजा सुनाने वाले जज अजय कुमार श्रीवास्तव कातबादला सीवान से पटना हो गया है. अजय कुमार श्रीवास्तव का तबादला सीवान में उनके पदस्थापन के तीन साल के भीतर किया गया है. उनके साथ तीन और न्यायाधीशों का भी तबादला किया गया है. न्यायाधीश अजय कुमार श्रीवास्तव का तबादला पटना के व्यवहार न्यायालय में किया गया हैऔर जल्द ही वे अपना पदभार संभाल लेंगे.

वहीं, जदयू ने इस मामले पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि सरकार अजय कुमार श्रीवास्तव को सुरक्षादेगी. जदयू प्रवक्ता अजय आलोक ने कहा कि सीवान में दहशत का माहौल है. डीएम और एसपी ने भी रिपोर्ट दीहै. जज साहब को सुरक्षा दी जाएगी. उन्हें डरने की जरूरत नहीं हैं. उधर, भाजपा प्रवक्ता विनोद नारायण झा ने कहा कि जज साहब खुद अपने ट्रांसफर की बात कर रहे हैं. सीवान में दहशत का माहौल बना हुआ है. शहाबुद्दीन के खिलाफ गवाही देने वाले गवाहों का क्या हाल होगा आप समझ सकते हैं.

विदित हो कि हाईकोर्ट से शहाबुद्दीन को जमानत मिलने के बाद ही जज ने सीवान से ट्रांसफर करने की गुहार लगायी थी. मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक आवेदन में कहा था कि शहाबुद्दीन के जेल से निकलने के बाद सीवान में रहना ठीक नहीं है. उधर, कानूनविद इस तबादले को रूटीन प्रक्रिया बता रहे हैं. अजय कुमार श्रीवास्तव सिवान के चर्चित तेजाबहत्याकांड में मो. शहाबुद्दीन को उम्रकैद की सजा देकर चर्चा में आए थे.

उनके अलावा प्रथम श्रेणी न्यायिक दंडाधिकारी धीरज कुमार मिश्रका बेगूसराय, प्रथम श्रेणी न्यायिक दंडाधिकारी अखिलेश पांडेय का मुंगेर तथा अरविंद कुमार गुप्ता का एसडीजेएम कोर्ट में तबादला हुआ है.

मालूम हो कि शहाबुद्दीन को 11 दिसंबर को उम्रकैद की सजा सुनाई गयी थी. तेजाब कांड के गवाह की हत्या मामले में सुनवाई करते हुए पटना हाईकोर्ट से शहाबुद्दीन को सात सितंबर को जमानत दे दी थी. 16 अगस्त 2004 को सीवान के व्यवसायी चंदा बाबू के दो बेटे सतीश राज और गिरीश राजके अपहरण कर लिया गया. अपहरण के बाद तेजाब से नहलाकर उनकी हत्या कर दी गयी थी. इसका आरोपी शहाबुद्दीन को बनाया गया था. मृतक के तीसरे भाई राजीव रौशन ने कोर्ट में गवाही दी थी. 16 जून 2014 को सीवान के डीएवी कॉलेज मोड़ पर तेजाब कांड के एकमात्र चश्मदीद गवाह राजीव रौशन की भी गोली मारकर हत्या कर दी गयी थी. इस मामले की सुनवाई करते हुए श्रीवास्तव ने 11 दिसंबर 2015 को सीवान कोर्ट ने तेजाब कांड में शहाबुद्दीन को दोषी करार देते हुए उम्र कैद की सजा सुनाई थी.

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