सीवान : पत्रकार राजदेव रंजन हत्याकांड में संदिग्ध और रंगदारी मामले में फरार चल रहे शमशीर कैफ उर्फ बंटी ने बुधवार को सीजेएम कोर्ट में सरेंडर कर दिया. कोर्ट के दरवाजे तक आने के पहले कैफ ने बुरका पहन रखा था. इस कारण उसके सरेंडर करने की भनक पुलिस को नहीं लगी. कैफ ने कोर्ट में दोपहर बाद 3:45 बजे सरेंडर किया.
अब कैफ से पूछताछ के लिए रिमांड पर लेगी
सीवान. आत्मसमर्पण के बाद पुलिस अब कैफ से पूछताछ के लिए रिमांड पर लेगी. कैफ पर विभिन्न थानों में 10 आपराधिक मामले दर्ज हैं. जिसमें जानलेवा हमला, लूट, अपहरण, रंगदारी, सरकारी कार्य में बाधा पहुंचाने सहित कई संगीन मामले दर्ज है.
कैफ पर दर्ज मामले
– नगर थाना कांड संख्या 184/06, धारा 363,366(ए)
– मैरवा(जीरादेई) थाना कांड संख्या 34/05, धारा 395
– नगर थाना कांड संख्या 101 /10 धारा 307,120 बी व 27 आर्म्स एक्ट
– नगर थाना कांड संख्या 398/15 धारा 307
– नगर थाना कांड संख्या 225/11 धारा 147,148,149,323,307, आर्म्स एक्ट
– नगर थाना कांड संख्या 176/13 धारा 457, 380
– नगर थाना कांड संख्या 40/14 धारा 447, 427, 384
– नगर थाना कांड संख्या 506/16 धारा 389,504,506 व 34
– नगर थाना कांड 492/16 धारा 387, 388, 34
– नगर थाना कांड संख्या 561/16 धारा 224,120बी
– नगर थाना कांड संख्या 570/16 धारा 353
कुर्की के बाद से काफी दबाव में था कैफ
सीवान : 16 सितंबर को हुई कैफ के घर की कुर्की के बाद से ही वह काफी दबाव में था. इसके घर की कुर्की रंगदारी के मामले में नगर थाने में दर्ज कांड संख्या 492/16 में हुई थी. दक्षिण टोला मुहल्ले के ही फिरोज खां ने नगर थाने में एक एफआइआर दर्ज कर बंटी व उसके तीन साथियों पर दो लाख रुपये रंगदारी मांगने का आरोप लगाया था. कोर्ट ने कैफ के अलावे इसके तीन साथियों विक्की, प्रिंस व स्टार के खिलाफ भी कुर्की जब्ती का आदेश दिया था, परंतु इन तीनों के द्वारा अपने को कोर्ट में हाजिर कर देने के बाद इनके घर की कुर्की जब्ती नहीं हुई थी.
कुर्की-जब्ती के बाद कैफ के समर्थक उतरे थे सड़क पर
कैफ के घर की कुर्की जब्ती होने के बाद उसके समर्थकों ने सड़क पर उतर कर प्रदर्श न किया था. 17 सितंबर की सुबह कैफ के परिजन व समर्थक पुलिस के विरोध में सड़क पर उतर आये थे. समर्थकों के साथ लोगों ने डीएवी कॉलेज मोड़ पर रोड पर अवरोध रख कर रोड को जाम कर दिया था. इसके बाद पुलिस के विरोध में टायर जला कर समर्थकों ने जोरदार प्रदर्शन किया था. परिजन व समर्थक कैफ उर्फ बंटी को पुलिस द्वारा झूठे मुकदमे में फंसाने का आरोप लगा रहे थे. प्रदर्शन कर रहे लोगों ने पुलिस के साथ हल्की धक्का-मुक्की भी की थी.
सड़क जाम करने के मामले में भी कैफ पर हुई थी प्राथमिकी
17 सितंबर को कैफ के परिजनों व समर्थकों द्वारा सड़क जाम कर आगजनी करने के मामले में पुलिस ने नगर थाने में कैफ के खिलाफ एफआइआर दर्ज करायी थी. प्राथमिकी पुलिस पदाधिकारी संजीव कुमार सिंह निराला ने दर्ज करायी थी. मामले में 10 लोगों को नामजद तथा करीब 50-60 अज्ञात लोगों को आरोपित किया गया था. पुलिस पदाधिकारी का कहना था कि कैफ उर्फ बंटी द्वारा प्रदर्शन कर रहे लोगों को मोबाइल से दिशा -निर्देश दिया जा रहा था. प्राथमिकी में लाडली खातून, शमशीर अहमद, चिंकी, अफजल इकबाल उर्फ सना, भोला मियां, सोगरा खातून, समीना खातून, सैबुन निशा, अंजुम रजीव, मो. कैफ उर्फ बंटी को नामजद किया गया था.
इस मामले में नगर थाना कांड संख्या 570/16 पुलिस द्वारा दर्ज की गयी थी. इसी मामले में नगर इंस्पेक्टर सुबोध कुमार ने सीजेएम कोर्ट में वारंट के लिए आवेदन दिया था, जिस पर काेर्ट ने सुनवाई करते हुए वारंट जारी कर दिया था. इधर पुलिस वारंट लेकर कैफ को गिरफ्तार करने के लिए लगातार छापेमारी कर रही थी. इससे वह काफी दबाव में आ गया था.