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लड्डन की जमानत पर नहीं हुई सुनवाई

सीवान : बुधवार को प्रथम अपर जिला व सत्र न्यायाधीश विनोद शुक्ल की अदालत में राजदेव रंजन हत्याकांड के साजिश के आरोपित लड्डन मियां के जमानत आवेदन पर सुनवाई नहीं हो सकी. अधिवक्ता सैय्यद सेराज के आकस्मिक निधन के चलते जमानत आवेदन पर सुनवाई नहीं होने की बात कही जा रही है. पत्रकार राजदेव रंजन […]

By Prabhat Khabar Digital Desk | October 20, 2016 12:15 AM
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सीवान : बुधवार को प्रथम अपर जिला व सत्र न्यायाधीश विनोद शुक्ल की अदालत में राजदेव रंजन हत्याकांड के साजिश के आरोपित लड्डन मियां के जमानत आवेदन पर सुनवाई नहीं हो सकी. अधिवक्ता सैय्यद सेराज के आकस्मिक निधन के चलते जमानत आवेदन पर सुनवाई नहीं होने की बात कही जा रही है.

पत्रकार राजदेव रंजन हत्याकांड के साजिश का आरोपित अजहरूद्दीन बेग उर्फ लड्डन मियां केंद्रीय कारागार, गया में बंद है. इसकी जमानत के लिए उसके अधिवक्ता द्वारा जिला जज के यहां आवेदन दिया गया था, जहां से सुनवाई के लिए एडीजे वन विनोद शुक्ल के यहां ट्रांसफर कर दिया गया, जहां सुनवाई लंबित है. खास बात है कि राजदेव रंजन हत्याकांड के अभिलेख अब स्थानीय कोर्ट के बजाय सीबीआइ के मुजफ्फरपुर स्थित विशेष अदालत में भेज दिये गये हैं.
ऐसे में अगर यहां प्रथम अपर जिला व सत्र न्यायाधीश विनोद शुक्ल की अदालत में अगर जमानत पर सुनवाई की कार्यवाही होती भी, तो अभिलेख के अभाव में पूरा नहीं हो पाता. इस बीच अधिवक्ता सैय्यद सेराज अहमद के निधन पर अधिवक्ताओं के शोक के कारण वे न्यायिक कार्य से विरत रहें. अब सुनवाई की तिथि गुरुवार तय की गयी है.

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