कैफ की जमानत पर नहीं हुई सुनवाई

सीवान : पत्रकार राजदेव रंजन हत्याकांड के अभियुक्त मो. शमशीर कैफ उर्फ बंटी की रंगदारी के एक मामले की सुनवाई शुक्रवार को सीजेएम कोर्ट में नहीं हो सकी. रंगदारी मामले में डीपीओ एके सुमन द्वारा सुनवाई के लिए केस डायरी की मांग पुलिस से की गयी थी, लेकिन पुलिस द्वारा केस डायरी उपलब्ध नहीं करायी […]

By Prabhat Khabar Digital Desk | November 19, 2016 8:34 AM
सीवान : पत्रकार राजदेव रंजन हत्याकांड के अभियुक्त मो. शमशीर कैफ उर्फ बंटी की रंगदारी के एक मामले की सुनवाई शुक्रवार को सीजेएम कोर्ट में नहीं हो सकी. रंगदारी मामले में डीपीओ एके सुमन द्वारा सुनवाई के लिए केस डायरी की मांग पुलिस से की गयी थी, लेकिन पुलिस द्वारा केस डायरी उपलब्ध नहीं करायी गयी. प्रभारी सीजेएम डीके मिश्र की अदालत ने सुनवाई के लिए अगली तिथि 22 नवंबर निर्धारित की है. मालूम हो कि नगर थाने के दखिनटोला निवासी फिरोज खान ने रंगदारी मांगने का आरोप लगाते हुए शमशीर कैफउर्फ बंटी सहित अन्य को आरोपित किया था.

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