हत्या के मामले में एक को आजीवन कारावास
सीवान : पंचम अपर जिला व सत्र न्यायाधीश मो एजाजुद्दीन की अदालत ने गुरुवार को हत्या के मामले में आरोपित को आजीवन कारावास की सजा सुनायी. साथ ही जुर्माना के रूप में 50 हजार रुपये देने का आदेश भी दिया है. जुर्माना नहीं देने पर छह माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी पड़ेगी. जुर्माने की 75 […]
सीवान : पंचम अपर जिला व सत्र न्यायाधीश मो एजाजुद्दीन की अदालत ने गुरुवार को हत्या के मामले में आरोपित को आजीवन कारावास की सजा सुनायी. साथ ही जुर्माना के रूप में 50 हजार रुपये देने का आदेश भी दिया है. जुर्माना नहीं देने पर छह माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी पड़ेगी. जुर्माने की 75 फीसदी राशि पीड़ित परिवार को देय होगी. बताते चलें के महाराजगंज थाना के तक्कीपुर धानुख टोला गांव में 4 अगस्त 2014 को वीरेंद्र महतों की लाल मुनी देवी जो अपने दरवाजे पर खड़ी थी को गांव के ही मुकेश महतो ने ईंट से मारकर जख्मी कर दिया.
जिसकी इलाज के दौरान प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र महाराजगंज में मौत हो गयी थी.
मामले में मृतका के ससुर रंगीला महतो ने दो लोगों के खिलाफ हत्या की प्राथमिकी दर्ज करायी थी. मामले में मुकेश महतो व उसके दादा सूबेदार महतो को आरोपित किया था. एडीजे पांच की कोर्ट ने अभियोजन की तरफ से एपीपी तरकेश्वर पटेल व वरीय अधिवक्ता बंगाली सिंह तथा बचाव पक्ष की ओर से मुकेश सिंह की दलीलें सुनने के बाद कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया. जिसमें मुकेश महतो को आजीवन कारावास की सजा
सुनायी गयी. वह पहले से ही जेल में बंद था. वहीं दूसरे आरोपित सूबेदार महतो का मामला दूसरे न्यायालय में लंबित है.
कोर्ट ने 50 हजार रुपये का लगाया जुर्माना